Nangal Chaudhry SIR: नांगल चौधरी में 31 जुलाई को प्रकाशित होगी ड्राफ्ट मतदाता सूची, 30 अगस्त तक दर्ज करा सकेंगे आपत्तियां
एसआईआर प्रक्रिया के तहत नियुक्त किए गए 8 अतिरिक्त अधिकारी, जानिए पूरी डिटेल
Nangal Chaudhry SIR: भारतीय चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) का काम अंतिम चरणों में है। क्षेत्र के निर्वाचक पंजीयन अधिकारी एवं एसडीएम उदय सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान इस पूरी प्रक्रिया का खाका साझा करते हुए बताया कि प्रशासन निष्पक्ष और त्रुटिहीन मतदाता सूची तैयार करने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी पात्र नागरिक का नाम बिना विधिवत जांच और सुनवाई के सूची से बाहर नहीं किया जाएगा, ताकि लोकतंत्र के इस महापर्व में हर योग्य मतदाता की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।
31 जुलाई से शुरू होगी दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया
एसडीएम उदय सिंह ने जानकारी दी कि आगामी 31 जुलाई को नांगल चौधरी के सभी 182 मतदान केंद्रों (बूथों) के लिए ड्राफ्ट मतदाता सूची का आधिकारिक प्रकाशन कर दिया जाएगा। इस प्रकाशन के साथ ही आम जनता के लिए अपने मताधिकार के प्रयोग से जुड़े दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा, जो 30 अगस्त तक चलेगा।
प्रक्रिया के तहत यदि किसी नए युवा या छूटे हुए नागरिक को अपना नाम सूची में दर्ज कराना है, तो वह घोषणा पत्र के साथ फॉर्म 6 भर सकता है। वहीं, मृत या स्थानांतरित हो चुके किसी व्यक्ति का नाम हटवाने के लिए फॉर्म 7 और नाम, पता या ईपीआईसी (EPIC) कार्ड विवरण में संशोधन के लिए फॉर्म 8 का उपयोग करना होगा।
आठ अतिरिक्त सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों की तैनाती
चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति लाने के लिए आयोग ने कड़े कदम उठाए हैं। नांगल चौधरी क्षेत्र में उन मामलों की विशेष रूप से जांच की जाएगी जिनकी मैपिंग वर्ष 2002 की पुरानी मतदाता सूची से नहीं हो पाई है या जिनमें किसी प्रकार की तार्किक विसंगतियां (Logical Discrepancies) पाई गई हैं।
इन मामलों के त्वरित निपटान और नोटिस जारी करने के लिए प्रशासन ने आठ अतिरिक्त सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों को नियुक्त किया है। ये अधिकारी कार्यालय समय के दौरान नियमित रूप से सुनवाई करेंगे। यदि कोई नागरिक इन अधिकारियों के फैसले से असंतुष्ट होता है, तो वह निर्वाचक पंजीयन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी या मुख्य निर्वाचन अधिकारी (हरियाणा) के समक्ष अपील दायर करने का अधिकार रखता है। दावों और आपत्तियों के निस्तारण के लिए 31 जुलाई से 28 सितंबर तक की समय-सीमा तय की गई है।
बूथ लेवल पर सक्रियता, सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा हुईं सूचियां
प्रशासन की तरफ से हर बूथ पर बीएलओ (BLO) और राजनीतिक दलों के बीएलए-2 (BLA-2) की बैठकें पहले ही आयोजित की जा चुकी हैं। सूची को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नाम सार्वजनिक रूप से पंचायत घरों, चौपालों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा किए जा रहे हैं। नागरिक अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क कर इस संबंध में पूरी जानकारी ले सकते हैं।
इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तहसीलदार निशा, बीडीपीओ इशान शर्मा, चुनाव कानूनगो पवन सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार विशेष रूप से मौजूद रहे।
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