September 17, 2026

Rohtak Crime News: रोहतक में विजिलेंस का बड़ा एक्शन, ZMEO दफ्तर का क्लर्क 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

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Rohtak Crime News: रोहतक में विजिलेंस का बड़ा एक्शन, ZMEO दफ्तर का क्लर्क 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

रोहतक में विजिलेंस का बड़ा एक्शन, ZMEO दफ्तर का क्लर्क 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

Rohtak Crime News: हरियाणा में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत रोहतक राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (SV&ACB) की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। ब्यूरो की टीम ने रोहतक स्थित नई अनाज मंडी के जोनल मार्केटिंग इन्फोर्समेंट ऑफिस (ZMEO) में कार्यरत क्लर्क राकेश को 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए मौके पर ही रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी क्लर्क एक निजी कंपनी की लाइसेंस से जुड़ी फाइल को आगे बढ़ाने और मंजूरी दिलाने के नाम पर पैसों की मांग कर रहा था।

लाइसेंस पास करने के नाम पर ऐंठ रहा था रकम

विजिलेंस ब्यूरो से मिली जानकारी के मुताबिक, शिकायतकर्ता की दिल्ली के नरेला इलाके में एक एग्रो फूड कंपनी है। कंपनी की ओर से पानीपत मार्केट कमेटी के अंतर्गत एक जोन का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नियमानुसार आवेदन किया गया था। संबंधित कागजात और फाइल प्रक्रिया के तहत तैयार कर मार्केट कमेटी में जमा कराए गए थे, जिसे आगामी प्रशासनिक मंजूरी के लिए रोहतक ZMEO कार्यालय भेजा गया था। जब शिकायतकर्ता फाइल की स्थिति का पता लगाने कार्यालय पहुंचा, तो वहां तैनात क्लर्क राकेश ने काम करने के बदले सीधे 40 हजार रुपये की घूस मांग ली।

विजिलेंस ने बिछाया जाल, रंगे हाथ दबोचा

रिश्वत की मांग से परेशान होकर पीड़ित ने इसकी शिकायत तुरंत राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रोहतक को दी। शिकायत की प्राथमिक जांच के बाद अधिकारियों ने आरोपी को पकड़ने के लिए एक विशेष रेडिंग टीम का गठन किया। पूरी योजना के तहत शिकायतकर्ता को केमिकल लगे 40 हजार रुपये देकर क्लर्क के पास भेजा गया। जैसे ही क्लर्क राकेश ने रिश्वत की रकम अपने हाथ में ली, आसपास मुस्तैद विजिलेंस की टीम ने स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में उसे दबोच लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से रिश्वत की पूरी रकम बरामद हो गई।

धारा 7 के तहत मामला दर्ज, टोल-फ्री नंबर पर शिकायत की अपील

मामले में ब्यूरो के रोहतक थाने में आरोपी क्लर्क राकेश के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस कार्रवाई पर हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के निदेशक डॉ. एएस चावला ने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार फैलाने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने आम जनता से अपील की कि यदि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी काम के बदले रिश्वत मांगता है, तो तुरंत ब्यूरो के टोल-फ्री नंबर 1800-180-2022 या 1064 पर शिकायत दर्ज कराएं।

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