Nuh News: नूंह में मिलावटी पनीर पर बड़ी स्ट्राइक, 4 डेरियों से 7,500 किलो संदिग्ध पनीर जब्त, संचालकों में भगदड़

नूंह में मिलावटी पनीर पर बड़ी स्ट्राइक, 4 डेरियों से 7,500 किलो संदिग्ध पनीर जब्त
Nuh News: हरियाणा के नूंह जिले में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले अवैध और मिलावटी पनीर कारोबारियों पर प्रशासन ने कड़ा शिकंजा कसा है। जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने देर रात गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए चार अलग-अलग अवैध डेरियों से लगभग 7,500 किलोग्राम मिलावटी पनीर बरामद किया है। शनिवार को मामले की जानकारी देते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि इस कार्रवाई के बाद से पूरे इलाके में अवैध पनीर का धंधा करने वालों के बीच हड़कंप मच गया है।
देर रात भारी पुलिस बल के साथ संयुक्त टीम ने मारी रेड
खाद्य सुरक्षा अधिकारी विकास जागलान, उपमंडलीय दंडाधिकारी (एसडीएम) अमित कुमार, सदर थाना प्रभारी नरेश कुमार, तहसीलदार संजीव नागर और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की एक विशेष टीम ने बृहस्पतिवार रात नूंह के संदिग्ध ठिकानों पर एक साथ रेड की। टीम ने यूसुफ डेरी, खालिद-इसराइल डेरी, पंडित डेरी और सद्दाम डेरी पर जब दबिश दी तो वहां का नजारा देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। इन जगहों पर भारी मात्रा में संदिग्ध और केमिकल युक्त पनीर तैयार करके रखा गया था, जिसे सप्लाई के लिए गाड़ियों में लोड किया जाना था।
बैन के बावजूद चल रही थीं तीन दर्जन से अधिक अवैध इकाइयां
गौरतलब है कि नूंह और आसपास के इलाकों में बन रहे गुणवत्ताहीन पनीर की शिकायतों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने पिछले महीने ही इस क्षेत्र में पनीर निर्माण पर एक साल के लिए पूर्ण प्रतिबंध (Complete Ban) लगाने का सख्त आदेश जारी किया था। इसके बावजूद क्षेत्र में तीन दर्जन से भी ज्यादा अवैध पनीर बनाने वाली इकाइयां धड़ल्ले से संचालित हो रही थीं। प्रशासन की इस अचानक हुई सख्त कार्रवाई के डर से कई डेयरी संचालक अपनी दुकानों और इकाइयों में ताला लगाकर मौके से फरार हो गए।
सैंपलिंग के बाद आगे की विधिक कार्रवाई जारी
अधिकारियों के अनुसार जब्त किए गए 7,500 किलो पनीर के नमूने लेकर जांच के लिए लैब में भेज दिए गए हैं और पूरे स्टॉक को सील करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। एसडीएम अमित कुमार ने चेतावनी दी है कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी सूरत में खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रतिबंधित अवधि के दौरान अवैध रूप से पनीर बनाने या बेचने वालों के खिलाफ फूड सेफ्टी एक्ट के तहत सख्त कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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