Child Passport Validity: बच्चों के पासपोर्ट पर बदला नियम, अब 18 साल तक वैध रहेगा पासपोर्ट; जानें नए नियम
बच्चों के पासपोर्ट पर बदला नियम
Child Passport Validity: विदेश मंत्रालय ने बच्चों के पासपोर्ट से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। नए नियम के तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चों को जारी होने वाला 36 पेज का सामान्य पासपोर्ट अब जारी होने की तारीख से 5 साल या बच्चे के 18 साल का होने तक वैध रहेगा। इनमें से जो अवधि पहले पूरी होगी, उसी समय पासपोर्ट की वैधता खत्म हो जाएगी। पहले यही पासपोर्ट 5 साल या बच्चे के 15 साल की उम्र तक वैध रहता था। ऐसे में अगर किसी बच्चे ने 14 साल की उम्र में पासपोर्ट बनवाया था, तो वह पासपोर्ट अगले एक साल तक ही इस्तेमाल किया जा सकता था। अब इसी उम्र में पासपोर्ट बनवाने पर उसकी वैधता 18 साल की उम्र तक रह सकेगी।
नए नियम का सबसे सीधा फायदा उन बच्चों को मिलेगा, जो 12 से 14 साल की उम्र के बीच पासपोर्ट बनवाते हैं। पुराने नियम में 15 साल की उम्र सीमा होने के कारण इन बच्चों का पासपोर्ट अपेक्षाकृत कम समय में समाप्त हो जाता था। अब 14 साल की उम्र में पासपोर्ट जारी होने पर भी बच्चा 18 साल की उम्र तक उसका इस्तेमाल कर सकेगा, बशर्ते पासपोर्ट जारी होने के 5 साल पहले ही उसकी उम्र 18 साल न हो जाए। इस तरह नई व्यवस्था में 5 साल की अधिकतम अवधि और 18 साल की उम्र सीमा में से जो पहले आएगी, वही अंतिम वैधता होगी।
विदेश मंत्रालय ने जारी किया नया संशोधन
विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियम संशोधन नियम, 2026 को 15 सितंबर 2026 को अधिसूचित किया। इसे 17 सितंबर को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। नए संशोधन के जरिए 1980 के पासपोर्ट नियमों में बदलाव किया गया है। इस बदलाव से नाबालिगों के पासपोर्ट की वैधता से जुड़ी पुरानी 15 साल की उम्र सीमा को बढ़ाकर 18 साल किया गया है। हालांकि, 5 साल की अधिकतम वैधता की सीमा बरकरार रखी गई है।
अगर किसी बच्चे का पासपोर्ट जारी होने के 5 साल पूरे होने से पहले ही वह 18 साल का हो जाता है, तो पासपोर्ट की वैधता उसके 18वें जन्मदिन पर खत्म हो जाएगी। ऐसी स्थिति में 5 साल पूरे होने तक पासपोर्ट इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी। 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद व्यक्ति को वयस्क श्रेणी में नया पासपोर्ट बनवाना होगा। यानी नाबालिग के तौर पर जारी पासपोर्ट की वैधता 18 साल के बाद आगे नहीं बढ़ेगी।
पासपोर्ट की फीस भी बढ़ी
नए नियमों के साथ पासपोर्ट सेवाओं की शुल्क व्यवस्था में भी बदलाव हुआ है। 1 जुलाई 2026 से 36 पेज वाले नाबालिग के सामान्य पासपोर्ट की फीस ₹1,000 से बढ़कर ₹1,750 हो गई है। इसके बावजूद 8 साल से कम उम्र के बच्चों के नए पासपोर्ट आवेदन पर 10% की छूट जारी रहेगी। 60 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को भी नए पासपोर्ट आवेदन पर 10% की छूट मिलती रहेगी। यह छूट केवल नए पासपोर्ट आवेदन पर लागू होगी। पासपोर्ट री-इश्यू कराने पर 10% की छूट नहीं मिलेगी। नई शुल्क व्यवस्था में सामान्य पासपोर्ट के अलावा तत्काल सेवा, नवीनीकरण, खोए या खराब पासपोर्ट को बदलने और पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जैसी सेवाएं भी शामिल हैं।
नए नियम से उन परिवारों को सुविधा मिलेगी, जिनके बच्चों का पासपोर्ट 15 साल की उम्र के आसपास जल्दी समाप्त हो जाता था। खासकर 12 से 14 साल की उम्र में पासपोर्ट बनवाने वाले बच्चों को अब पहले की तुलना में लंबी वैधता मिल सकेगी। हालांकि, माता-पिता को पासपोर्ट की वास्तविक समाप्ति तारीख जरूर देखनी होगी, क्योंकि वैधता 5 साल या 18 साल की उम्र में से जो पहले आएगी, उसी के आधार पर तय होगी।
