चंडीगढ़: जिला मजिस्ट्रेट निशांत कुमार यादव ने पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए बीएनएसएस की धारा 163 के तहत सख्त आदेश जारी किए हैं। प्रशासन को सूचना मिली थी कि कुछ लोग कृत्रिम कमी (आर्टिफिशियल स्कार्सिटी) पैदा कर कीमतें बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कानून और व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
आदेशों के अनुसार, घरेलू एलपीजी का अन्य उपयोग, ओवरचार्जिंग और डबल स्टॉकिंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। सभी ऑयल कंपनियों को रोजाना स्टॉक और सप्लाई की जानकारी देना अनिवार्य होगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शहर में किसी प्रकार की कमी नहीं है और नागरिकों से अफवाहों से बचने की अपील की है। सप्लाई पर कड़ी निगरानी के साथ अस्पतालों और आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इस दिशा में सेक्टर-17 में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। ये आदेश 16 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेंगे।

