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Imran Khan OCI Card Controversy: इमरान खान की OCI कार्ड और नागरिकता विवाद मामला, बॉम्बे हाईकोर्ट में 26 अक्टूबर को होगी अहम सुनवाई

Imran Khan OCI Card Controversy: इमरान खान की OCI कार्ड और नागरिकता विवाद मामला, बॉम्बे हाईकोर्ट में 26 अक्टूबर को होगी अहम सुनवाई

इमरान खान की OCI कार्ड और नागरिकता विवाद मामला, बॉम्बे हाईकोर्ट में 26 अक्टूबर को होगी अहम सुनवाई

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GGaganpreet Kaur

Imran Khan OCI Card Controversy: बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान इन दिनों किसी नई फिल्म या अभिनय को लेकर नहीं, बल्कि भारत में अपने रहने से जुड़े एक गंभीर कानूनी विवाद के चलते सुर्खियों में आ गए हैं। विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) द्वारा जारी ‘भारत छोड़ो’ (Leave India) नोटिस को अभिनेता ने बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अदालत ने सोमवार को उनकी याचिका पर संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई के लिए 26 अक्टूबर की तारीख तय कर दी है। आने वाले दिनों में इस सुनवाई पर मनोरंजन और कानूनी गलियारों की निगाहें टिकी रहेंगी, क्योंकि इसका सीधा असर अभिनेता के भारत में स्टे पर पड़ने वाला है।

मुख्य न्यायाधीश की पीठ के सामने उठा मामला

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सोमवार को मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की खंडपीठ के समक्ष अभिनेता के वकील वेंकटेश धोंड ने इस मामले का विशेष रूप से उल्लेख (Mention) किया। वकील की ओर से मामले की गंभीरता और नोटिस की समय-सीमा का हवाला दिए जाने के बाद पीठ ने 26 अक्टूबर को सुनवाई करने पर अपनी सहमति दे दी। सुनवाई की तारीख तय करते वक्त अदालत ने वकील से यह भी जानना चाहा कि क्या अभिनेता का पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, जिस पर उनके वकील ने स्पष्ट शब्दों में इनकार किया।

बिना पक्ष सुने नोटिस जारी करने का आरोप

अदालत में दायर अपनी याचिका में इमरान खान ने दलील दी है कि FRRO ने उन्हें अपना पक्ष रखने का कोई जायज मौका दिए बिना ही यह कठोर निर्देश जारी कर दिया है। 10 अक्टूबर को जारी इस नोटिस में उन्हें 28 अक्टूबर या उससे पहले-पहले भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। अभिनेता का कहना है कि यह एकतरफा कार्रवाई है और यह भारत सरकार द्वारा ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारकों को कानून के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों और संरक्षण का प्रत्यक्ष उल्लंघन है।

क्या है पूरा विवाद और क्यों जारी हुआ नोटिस?

गौरतलब है कि अभिनेता इमरान खान जन्म से अमेरिकी नागरिक हैं और उनके पास भारत का OCI (ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया) कार्ड मौजूद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीते 10 अक्टूबर को मुंबई में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आयोजित एक विरोध प्रदर्शन के दौरान इमरान खान भी मौजूद थे। प्रदर्शन के दौरान स्थानीय पुलिस ने उन्हें कुछ समय के लिए हिरासत में लिया था। इसी घटनाक्रम के बाद प्रशासनिक स्तर पर संज्ञान लेते हुए FRRO ने उन्हें 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने का फरमान सुना दिया, जिसे अब हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।

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