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Narnaul : नारनौल NDPS मामले में महिला आरोपी को मिली जमानत, 5 महीने बाद अदालत ने दी राहत

Narnaul : नारनौल NDPS मामले में महिला आरोपी को मिली जमानत, 5 महीने बाद अदालत ने दी राहत

Narnaul : नारनौल NDPS मामले में महिला आरोपी को मिली जमानत, 5 महीने बाद अदालत ने दी राहत

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Narnaul : नारनौल में पांच महीने पुराने एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के एक मामले में अदालत ने आरोपी महिला को बड़ी राहत दी है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नितिन राज की अदालत ने 11 ग्राम हेरोइन सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार महिला की जमानत अर्जी को शनिवार को मंजूर कर लिया। अदालत ने आरोपी महिला को निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, नारनौल पुलिस ने गत 5 सितंबर को इस मामले में कार्रवाई करते हुए महिला को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायिक हिरासत के तहत नसीबपुर जेल भेज दिया गया था। इसके बाद बचाव पक्ष के अधिवक्ता हेमंत कृष्ण भारद्वाज सिहमा ने 15 सितंबर को अदालत में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी।

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बचाव पक्ष के मुख्य तर्क

अदालत में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि मुख्य एफआईआर में आरोपी महिला का नाम शामिल नहीं था। पुलिस ने घटना के करीब 5 महीने बाद पकड़े गए अन्य आरोपियों के कथित डिस्क्लोजर बयान के आधार पर इस महिला को गिरफ्तार किया है। वकील ने यह भी मुख्य रूप से स्पष्ट किया कि पुलिस ने मौके से या महिला के कब्जे से किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ बरामद नहीं किया है।

दूसरी ओर, सरकारी पक्ष की ओर से लोक अभियोजक ने जमानत अर्जी का कड़ा विरोध करते हुए इसे खारिज करने की मांग की थी। दोनों पक्षों की लंबी दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया था और शनिवार को फैसला सुनाते हुए महिला की जमानत याचिका स्वीकार कर ली।

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