August 3, 2026

Kanwar Yatra Guidelines: कांवड़ यात्रा के लिए झांकी की ऊंचाई, डीजे की लिमिट और ट्रैफिक डायवर्जन को लेकर महेंद्रगढ़ पुलिस की एडवाइजरी जारी

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Kanwar Yatra Guidelines: कांवड़ यात्रा के लिए झांकी की ऊंचाई, डीजे की लिमिट और ट्रैफिक डायवर्जन को लेकर महेंद्रगढ़ पुलिस की एडवाइजरी जारी

कांवड़ यात्रा के लिए झांकी की ऊंचाई, डीजे की लिमिट और ट्रैफिक डायवर्जन को लेकर महेंद्रगढ़ पुलिस की एडवाइजरी जारी

Kanwar Yatra Guidelines: सावन के पवित्र महीने में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा, शांति और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए महेंद्रगढ़ जिला पुलिस पूरी तरह मुस्तैद हो गई है। पुलिस अधीक्षक (एसपी) दीपक कुमार के निर्देश पर जिला पुलिस प्रशासन ने कांवड़ यात्रियों, स्थानीय निवासियों और वाहन चालकों के लिए एक विस्तृत सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी का मुख्य उद्देश्य श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए आम जनता को होने वाली असुविधा से बचाना है।

6 से 10 फीट ही रहेगी झांकियों की ऊंचाई, 10 बजे के बाद शांत रहेंगे डीजे

हाईटेंशन बिजली की लाइनों से होने वाले हादसों को रोकने के लिए पुलिस ने कांवड़ और झांकियों की ऊंचाई 6 से 10 फीट के बीच ही रखने के सख्त निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही, डीजे और साउंड सिस्टम के इस्तेमाल पर भी शिकंजा कसा गया है। सुप्रीम कोर्ट और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों का हवाला देते हुए पुलिस ने स्पष्ट किया है कि डीजे की आवाज तय डेसिबल सीमा के भीतर ही होनी चाहिए। रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर या डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने वाले या अश्लील गानों पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी।

हथियारों के प्रदर्शन और वाहनों की छतों पर सफर पर पूरी तरह रोक

सड़क सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यात्रा के दौरान त्रिशूल, लाठी, भाले, तलवार, गंडासा या हॉकी जैसे किसी भी हथियार को खुले में ले जाना प्रतिबंधित है। इसके अलावा, वाहनों और बसों की छतों पर सफर करने तथा वाहनों में एलपीजी सिलेंडर जैसे ज्वलनशील पदार्थ ले जाने पर सख्त मनाही है। बाइकर्स द्वारा बिना साइलेंसर या पटाखा छोड़ने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर का इस्तेमाल करने पर गाड़ियों को तुरंत जब्त कर चालान काटा जाएगा।

श्रद्धालुओं के लिए विशेष निर्देश: पहचान पत्र और रिफ्लेक्टर रखें साथ

पुलिस प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे हमेशा सड़क के बाएं ओर बनाई गई कांवड़ लेन का ही प्रयोग करें। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हर श्रद्धालु अपनी जेब में एक वैध पहचान पत्र (जैसे फोटो आईडी) और इमरजेंसी संपर्क नंबर अवश्य रखें। रात के समय सफर करने वाले श्रद्धालुओं को चमकदार कपड़े या रिफ्लेक्टर स्ट्रिप पहनने का परामर्श दिया गया है ताकि दूर से आ रहे वाहन चालकों को वे स्पष्ट दिखाई दे सकें।

वाहन चालकों से अपील और अफवाहों पर पुलिस की निगरानी

वाहन चालकों से कांवड़ मार्ग पर गति नियंत्रित रखने, अनावश्यक ओवरटेकिंग न करने और पुलिस द्वारा तय डायवर्जन रूट का पालन करने का आग्रह किया गया है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ पुलिस की टीमें जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगी। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस की साइबर सेल निगरानी रख रही है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत ‘डायल 112’ पर सूचना देने की अपील की गई है।

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