Property Tax Defaulters: चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरों पर नगर निगम सख्त, कमर्शियल प्रॉपर्टी अटैच होंगी
चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरों पर नगर निगम सख्त
Property Tax Defaulters: चंडीगढ़ नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। शहर में एक हजार से अधिक डिफाल्टरों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं, जबकि तीन हजार से ज्यादा अन्य बकायेदारों की सूची भी तैयार कर ली गई है। निगम ने साफ कर दिया है कि कमर्शियल संपत्तियों को अटैच किया जाएगा और रिहायशी प्रॉपर्टी मालिकों के पानी व सीवरेज कनेक्शन काटने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। नगर निगम के इस फैसले का असर उन हजारों संपत्ति मालिकों पर पड़ेगा जिन्होंने तय समय सीमा के भीतर प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कराया। अधिकारियों का कहना है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत सभी वार्डों में चरणबद्ध कार्रवाई की जाएगी और किसी भी डिफाल्टर को राहत नहीं मिलेगी।
20% छूट खत्म, अब लगेगा 25% जुर्माना
नगर निगम ने अप्रैल से जून तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने वालों को 20 प्रतिशत तक की छूट दी थी। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने टैक्स जमा नहीं कराया। अब छूट अवधि समाप्त होने के बाद बकाया राशि पर 25 प्रतिशत जुर्माना और 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लागू हो चुका है। नगर निगम का कहना है कि कार्रवाई पंजाब नगर निगम अधिनियम और प्रॉपर्टी टैक्स उपविधियों के तहत की जा रही है। ऐसे में बकायेदारों को नोटिस मिलने के बाद भी टैक्स जमा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई और तेज होगी।
एक हजार से ज्यादा नोटिस जारी, तीन हजार और सूची में
नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल विभाग का स्टाफ विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य में व्यस्त है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद नोटिस जारी करने और रिकवरी अभियान की रफ्तार बढ़ा दी जाएगी। सभी वार्डों के प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरों का रिकॉर्ड तैयार किया जा चुका है। इसी आधार पर कमर्शियल और रिहायशी दोनों श्रेणियों के बकायेदारों पर अलग-अलग कार्रवाई की जाएगी।
66 करोड़ रुपये टैक्स जमा, फिर भी आधे करदाता बकायेदार
नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 66 करोड़ रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स जमा हुआ है। जून के अंत तक 76,344 करदाताओं ने टैक्स जमा किया है। शहर में करीब 1.50 लाख प्रॉपर्टी टैक्सदाता पंजीकृत हैं। इनमें लगभग 1.20 लाख रिहायशी और 30 हजार कमर्शियल संपत्तियां शामिल हैं। इसका मतलब है कि अभी भी करीब आधे करदाताओं ने अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कराया है।
ज्वाइंट कमिश्नर ने क्या कहा
नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर डॉ. इंद्रजीत ने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करने वाले सभी बकायेदारों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि टैक्स डिफाल्टरों के खिलाफ नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी संपत्ति मालिकों से जल्द से जल्द बकाया टैक्स जमा करने की अपील की, ताकि उन्हें प्रॉपर्टी अटैचमेंट, पानी-सीवरेज कनेक्शन कटने, जुर्माने और ब्याज जैसी कार्रवाई का सामना न करना पड़े।
