September 15, 2026

Panchkula News: पंचकूला में जमीन सौदे में 8 लाख की ठगी, पूरी पेमेंट लेकर मुकरे मां-बेटे, FIR दर्ज

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Panchkula News: पंचकूला में जमीन सौदे में 8 लाख की ठगी, पूरी पेमेंट लेकर मुकरे मां-बेटे, FIR दर्ज

पंचकूला में जमीन सौदे में 8 लाख की ठगी, पूरी पेमेंट लेकर मुकरे मां-बेटे

Panchkula News: हरियाणा के पंचकूला जिले में जमीन सौदे के नाम पर धोखाधड़ी और अमानत में खयानत का सनसनीखेज मामला उजागर हुआ है। गांव चिक्कन (कालका) निवासी पवन कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि गांव टीपरा निवासी सुनीता रानी और उसके दो बेटों, साहिल खत्री व अक्षय खत्री ने 7 जनवरी 2025 को अपनी जमीन बेचने का सौदा तय किया था। दोनों पक्षों के बीच कुल सौदा 8 लाख रुपये में तय हुआ था, जिसके बाद पीड़ित ने गवाहों की मौजूदगी में समझौते के अनुसार पूरी रकम चुकता कर दी।

इकरारनामा साइन होने के बावजूद किया गुमराह

पीड़ित पवन कुमार के मुताबिक, उन्होंने आरोपियों को 2.90 लाख रुपये नकद और 5.10 लाख रुपये चेक (1.70 लाख रुपये के तीन अलग-अलग चेक) के जरिए पूरा भुगतान कर दिया था। भुगतान के साथ ही 7 जनवरी 2025 को दोनों पक्षों के बीच ‘फुल एंड फाइनल पेमेंट’ का इकरारनामा भी निष्पादित हुआ। हालांकि, जब पवन ने जमीन का बयनामा (रजिस्ट्री) अपने नाम कराने का दबाव बनाया, तो आरोपी टाल-मटोल करने लगे। आखिरकार परेशान होकर पीड़ित ने वकील के जरिए लीगल नोटिस भिजवाकर 23 जून 2026 को कालका तहसील कार्यालय में उपस्थित होने को कहा।

तहसील में इंतजार कराया, फिर दी जान से मारने की धमकी

पीड़ित पवन कुमार 23 जून 2026 को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कालका तहसील में बयनामा कराने के लिए आरोपियों का इंतजार करते रहे, लेकिन तीनों में से कोई भी वहां नहीं पहुंचा। जब पीड़ित ने फोन पर संपर्क किया, तो आरोपियों ने न सिर्फ रजिस्ट्री कराने से साफ मना कर दिया, बल्कि कानूनी कार्रवाई से बेखौफ होकर जमीन किसी तीसरे पक्ष को बेचने की बात कही। इतना ही नहीं, दोबारा दबाव बनाने पर पीड़ित को जान से मारने की गंभीर धमकी भी दी गई।

EOW करेगी मामले की गहन तफ्तीश

पीड़ित द्वारा पुलिस कमिश्नर से न्याय की गुहार लगाए जाने के बाद डीसीपी पंचकूला के निर्देश पर मामले की जांच कराई गई। प्राथमिक जांच में आरोप सही पाए जाने पर पिंजौर थाना पुलिस ने आरोपी मां और दोनों बेटों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 316(2) (विश्वासघात), 318(4) (धोखाधड़ी) और 61(2) (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आगे की तफ्तीश आर्थिक अपराध शाखा-2 (EOW) पंचकूला को सौंपी गई है, जहां एएसआई विक्रमजीत सिंह मामले की जांच कर रहे हैं।

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