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Punjab DA Case High Court : डीए मामले में सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को दिया 10 दिन का अल्टीमेटम

Punjab DA Case High Court : डीए मामले में सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को दिया 10 दिन का अल्टीमेटम

डीए मामले में सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को दिया 10 दिन का अल्टीमेटम

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hharpreet singh

Punjab DA Case High Court : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में गुरुवार को डीए मामले की सुनवाई के दौरान उस वक्त तीखा माहौल देखने को मिला, जब अदालत ने पंजाब सरकार की कार्यशैली पर गहरी नाराजगी जताई।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार को न्यायिक आदेशों को चुनौती देने का पूरा अधिकार है, लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि अपील दाखिल करने की आड़ में पहले से जारी आदेशों की पालना को लटकाए रखा जाए। अदालत ने सरकार को नसीहत दी कि वह अदालती प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ करना बंद करे।

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95 साल के बुजुर्गों की लंबी लड़ाई

अदालत को यह भी बताया गया कि इस कानूनी लड़ाई से जुड़े कई आवेदक 95 साल की उम्र तक पहुंच चुके हैं। इतनी अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए न्याय मिलने में हो रही यह देरी भारी परेशानी का सबब बन रही है। इस मानवीय पहलू पर गौर करते हुए कोर्ट ने माना कि कागजी पेचीदगियों और लगातार हो रही देरी के कारण बुज़ुर्गों को अनावश्यक रूप से परेशान होना पड़ रहा है, जिसे किसी भी सूरत में उचित नहीं ठहराया जा सकता।

अपील दायर करने से आदेश की पालना नहीं रुकती

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि मामले में अपील दायर की जा चुकी है और उसमें पाई जापंजाचंने वाली खामियों को दूर करने की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही मूल याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर अवमानना याचिका का भी हवाला दिया गया।

इस पर हाईकोर्ट ने दो टूक कहा कि यदि सरकार को मूल आदेश से आपत्ति है तो वह अपनी अपील पर मजबूती से पैरवी करे, लेकिन सिर्फ अपील दायर कर देने मात्र से पुराने आदेशों की अवहेलना करने की छूट नहीं मिल जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए 10 दिन का अल्टीमेटम

मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को 10 दिन का कड़ा समय दिया है। अदालत ने निर्देश दिया है कि सरकार इस अवधि के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील पर सुनवाई सुनिश्चित करे।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि तय दस दिनों में शीर्ष अदालत में इस मामले पर सुनवाई नहीं होती है, तो हाईकोर्ट खुद इस पर आगे की कार्रवाई शुरू करेगा। अदालत ने दो टूक कहा कि सोशल मीडिया पर बयानबाजी करने के बजाय सरकार को कानूनी मंच पर ठोस कदम उठाकर अपनी बात साबित करनी चाहिए।

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