September 29, 2026

Rohtak Crime News: रोहतक में रिश्तों को किया तार-तार, नाबालिग भतीजी से दुष्कर्म करने वाला चाचा कोर्ट में दोषी करार

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Rohtak Crime News: रोहतक में रिश्तों को किया तार-तार, नाबालिग भतीजी से दुष्कर्म करने वाला चाचा कोर्ट में दोषी करार

रोहतक में रिश्तों को किया तार-तार, नाबालिग भतीजी से दुष्कर्म करने वाला चाचा कोर्ट में दोषी करार

Rohtak Crime News: हरियाणा के रोहतक जिले से रिश्तों को तार-तार करने वाला एक बेहद शर्मनाक और रूह कंपा देने वाला मामला सामने आया है। अपनी ही सगी नाबालिग भतीजी के साथ दरिंदगी कर उसे गर्भवती बनाने वाले कलयुगी चाचा को अदालत ने कसूरवार ठहराया है। रोहतक के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ASJ) शैलेंद्र सिंह की अदालत ने मामले में पेश किए गए ठोस मेडिकल साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। सजा की अवधि पर अदालत जल्द फैसला सुनाएगी।

पंखा लगाने के बहाने ले गया, पानी में मिलाया नशीला पदार्थ

अदालत में पेश केस फाइल और पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक, दिल नहला देने वाली यह वारदात अप्रैल 2024 की है। 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली पीड़िता ने पुलिस को आपबीती बताते हुए बताया था कि उसका चाचा पिछले दो-तीन सालों से उस पर बुरी नजर रखे हुए था और लगातार परेशान कर रहा था। अप्रैल महीने में आरोपी चाचा पंखा लगवाने का बहाना बनाकर पीड़िता को गांव स्थित पुराने घर में ले गया। वहां सुनसान जगह का फायदा उठाकर उसने पीड़िता को पीने के पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर दे दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। इसके बाद आरोपी ने दरिंदगी की घिनौनी सीमाएं पार कर दीं।

जब तबियत बिगड़ी तो खुला खौफनाक सच

वारदात के बाद आरोपी पीड़िता को किसी से कुछ भी बताने पर जान से मारने की धमकियां देता रहा, जिसके डर से मासूम चुप रही। लेकिन जब पीड़िता की तबियत बिगड़ने लगी और परिजनों ने डॉक्टरों से जांच कराई, तो उसके गर्भवती होने की बात सामने आई। परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके बाद पीड़िता ने रो-रोकर अपने परिजनों को चाचा की करतूत बताई, जिसके बाद परिजनों ने तुरंत रोहतक पुलिस को शिकायत देकर पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) और दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज कराया था।

ठोस साक्ष्यों और मेडिकल रिपोर्ट ने दिलाई न्याय की उम्मीद

अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता के बयान, फॉरेंसिक सबूत और डीएनए व मेडिकल रिपोर्ट्स को बेहद मजबूती से पेश किया। बचाव पक्ष की तमाम दलीलों को खारिज करते हुए एएसजे शैलेंद्र सिंह की अदालत ने आरोपी को दोषी पाया। कोर्ट का यह फैसला पीड़िता और उसके परिजनों के लिए न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। रोहतक की अदालत अब दोषी को दी जाने वाली सजा का ऐलान करेगी।

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