August 3, 2026

Rohtak Kanwar Yatra: रोहतक में कांवड़ यात्रा को लेकर सख्त गाइडलाइन, डीजे, जुगाड़ वाहन और पटाखों वाली बुलेट पर पाबंदी

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Rohtak Kanwar Yatra: रोहतक में कांवड़ यात्रा को लेकर सख्त गाइडलाइन: डीजे, जुगाड़ वाहन और पटाखों वाली बुलेट पर पाबंदी

रोहतक में कांवड़ यात्रा को लेकर सख्त गाइडलाइन: डीजे, जुगाड़ वाहन और पटाखों वाली बुलेट पर पाबंदी

Rohtak Kanwar Yatra: हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौटने वाले कांवड़ियों की सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए रोहतक पुलिस पूरी तरह मुस्तैद हो गई है। जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करते हुए पुलिस अधीक्षक गौरव राजपुरोहित ने सभी थाना प्रभारियों और चौकी इंचार्जों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए हैं। पुलिस महकमे को स्पष्ट आदेश हैं कि कांवड़ यात्रा से जुड़ी किसी भी तरह की सूचना या आपात स्थिति में पुलिस टीम को महज 5 मिनट के भीतर मौके पर पहुंचना होगा।

सावन के इस पावन मौके पर हरियाणा के अलग-अलग कोनों से हजारों की तादाद में श्रद्धालु गंगाजल लेने रवाना हो रहे हैं। ऐसे में रोहतक जिले की सीमाओं और मुख्य हाईवे पर गश्त बढ़ा दी गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।

डीजे, पटाखे वाली बुलेट और हथियारों पर रहेगी सख्त पाबंदी

कांवड़ यात्रा के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने सख्त पाबंदियों की सूची भी जारी की है। सड़क हादसों को रोकने के उद्देश्य से सड़क पर जुगाड़ वाहनों, ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और भारी व्यावसायिक गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा, तेज आवाज वाले डीजे और हाई-पावर साउंड सिस्टम बजाने की अनुमति नहीं होगी। साइलेंसर बदलकर पटाखे जैसी आवाज निकालने वाली बुलेट और मोटरसाइकिल चालकों पर सीधे आपराधिक मामला दर्ज करने की तैयारी है।

सुरक्षा के लिहाज से कांवड़ की ऊंचाई भी सीमित कर दी गई है—डाक कांवड़ झांकी की अधिकतम ऊंचाई 10 फीट और पैदल कांवड़ की ऊंचाई 7 फीट तय की गई है। यात्रा के दौरान शराब, मादक पदार्थ, एलपीजी सिलेंडर के साथ-साथ हॉकी स्टिक, बेसबॉल बैट, लाठी, त्रिशूल और भाले जैसे नुकीले हथियार साथ ले जाने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी।

कांवड़ शिविरों के लिए पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य, सीसीटीवी से निगरानी

जिले में श्रद्धालुओं की सेवा के लिए लगने वाले कांवड़ शिविरों को लेकर भी सख्त हिदायतें दी गई हैं। अब बिना पूर्व प्रशासनिक अनुमति के कोई भी व्यक्ति या संस्था शिविर नहीं लगा सकेगी। आयोजकों को अपने सभी सदस्यों और सेवा में लगे वाहनों की पूरी जानकारी पुलिस को सौंपनी होगी। इसके साथ ही शिविर में काम करने वाले हर कारिंदे का पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है।

पुलिस प्रशासन ने शिविर संचालकों को पर्याप्त रोशनी, शुद्ध पेयजल, अग्निशमन उपकरण और पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के कड़े निर्देश दिए हैं। एसपी गौरव राजपुरोहित ने सभी कांवड़ियों और आम जनता से अपील की है कि वे शांतिपूर्ण माहौल में धार्मिक यात्रा पूरी करने के लिए तय नियमों का पालन करें और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों का सहयोग करें।

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