Voter Registration 2026: नारनौल में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू, 30 अगस्त तक भरें फॉर्म-6
नारनौल में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू, 30 अगस्त तक भरें फॉर्म-6
Voter Registration 2026: लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में हर नागरिक की हिस्सेदारी तय करने और वोटर लिस्ट को पूरी तरह त्रुटिरहित बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ‘विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान-2026’ चलाया जा रहा है। नारनौल क्षेत्र के नागरिकों के लिए यह अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने का एक बेहतरीन अवसर है। आम जन अपने-अपने मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) के पास मौजूद मतदाता सूची में अपना और अपने परिवार के सदस्यों का नाम जांच सकते हैं।
1 जुलाई 2026 को 18 के हो चुके युवा पात्र, छूटे हुए लोगों को भी मौका
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुपमा अंजलि ने इस अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि मतदाता सूची को अद्यतन (अपडेट) करने का कार्य तेजी से चल रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन युवाओं ने 1 जुलाई 2026 को या उससे पहले 18 वर्ष की आयु सीमा पूरी कर ली है, वे फॉर्म-6 भरकर अपना वोट बनवाने के लिए पूर्ण रूप से पात्र हैं। इसके अलावा, पिछले विशेष पुनरीक्षण अभियान के दौरान जो लोग किसी कारणवश अपना एन्यूमरेशन (गणना) फॉर्म जमा करने से चूक गए थे, उन्हें भी चुनाव आयोग ने दोबारा अपना नाम जुड़वाने का सुनहरा मौका दिया है।
बाहर रहने वाले और स्थानांतरित नागरिक भी उठाएं फायदा
डीसी अनुपमा अंजलि ने बताया कि जो मतदाता नौकरी, व्यापार, पढ़ाई या अन्य सेवाओं के सिलसिले में अपने मूल निवास स्थान से बाहर (गैर-हाजिर) रह रहे हैं, वे भी फॉर्म-6 के माध्यम से अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ ही, यदि कोई नागरिक स्थायी रूप से किसी नए स्थान या शहर में बस गया है, तो वह अपने नए पते पर वोट ट्रांसफर कराने या किसी भी तरह के संशोधन के लिए फॉर्म-8 भरकर जमा कर सकता है।
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं उपलब्ध, 1950 पर लें मदद
नागरिक पूरी तरह भरा हुआ फॉर्म-6 घोषणा-पत्र के साथ 30 अगस्त 2026 तक अपने संबंधित बीएलओ, ईआरओ या एईआरओ कार्यालय में जमा करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, जो लोग दफ्तरों के चक्कर नहीं काटना चाहते, वे चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाकर या मोबाइल में ‘ECINET App’ डाउनलोड कर घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसी भी संशय या तकनीकी समस्या के समाधान के लिए चुनाव आयोग का टोल-फ्री नंबर 1950 जारी किया गया है।
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