Narnaul: विदेशी नागरिकों के ठहराव की जानकारी दर्ज करना अनिवार्य, नियमों की अवहेलना पर होटल संचालकों पर होगी कार्रवाई

Oplus_16908322
Narnaul:
पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार ने जिले के सभी होटल संचालकों को निर्देश दिए हैं कि होटल में ठहरने वाले प्रत्येक विदेशी नागरिक की निर्धारित नियमों के अनुसार जानकारी दर्ज एवं रिपोर्ट करना सुनिश्चित करें।
विदेशी नागरिकों के होटल में ठहराव के संबंध में C-Form भरना अनिवार्य है तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इसे ऑनलाइन माध्यम से भी दाखिल किया जा सकता है।
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कोई भी होटल संचालक विदेशी नागरिक को ठहराने से पहले उसकी आवश्यक जानकारी एवं दस्तावेजों की नियमानुसार जांच करते हुए रिकॉर्ड का उचित रख-रखाव सुनिश्चित करें। विदेशी नागरिक के ठहराव की निर्धारित सूचना/सी-फॉर्म प्रक्रिया का पालन न करने पर संबंधित होटल संचालक के विरुद्ध नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने सभी होटल संचालकों को निर्देश दिए कि होटल में आने वाले सभी आगंतुकों की प्रॉपर एंट्री एवं रिकॉर्ड का नियमित रख-रखाव किया जाए। होटल संचालक अपने प्रतिष्ठान का संचालन सभी निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार करें। होटल में किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक अथवा संदिग्ध गतिविधि पाए जाने पर पुलिस द्वारा नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा आवश्यकता अनुसार होटल की जांच/चेकिंग भी की जा सकती है।
पुलिस अधीक्षक ने होटल संचालकों से अपील की कि ‘अतिथि देवो भवः’ की भावना के अनुरूप सभी आगंतुकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करते हुए उनकी सुरक्षा एवं आवश्यक रिकॉर्ड का विशेष ध्यान रखें। विदेशी नागरिकों के संबंध में निर्धारित C-Form प्रक्रिया का अनिवार्य रूप से पालन करें।
महेंद्रगढ़ पुलिस आमजन से भी अपील करती है कि यदि किसी होटल में कोई संदिग्ध, असामान्य या आपत्तिजनक गतिविधि दिखाई देती है तो इसकी सूचना तुरंत डायल-112 अथवा नजदीकी पुलिस थाना को दें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान को नियमानुसार गोपनीय रखा जाएगा। महेंद्रगढ़ पुलिस का उद्देश्य नियमों के अनुपालन के साथ सुरक्षित, व्यवस्थित एवं सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित करना है।
