September 29, 2026

Narnaul : नारनौल में प्रशासन का बड़ा एक्शन, रेवाड़ी रोड पर डेढ़ एकड़ में विकसित अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर

0
Narnaul : नारनौल में प्रशासन का बड़ा एक्शन, रेवाड़ी रोड पर डेढ़ एकड़ में विकसित अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर

Narnaul : नारनौल में प्रशासन का बड़ा एक्शन, रेवाड़ी रोड पर डेढ़ एकड़ में विकसित अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर

Narnaul : जिला नगर योजनाकार (DTP) विभाग ने अवैध निर्माणकर्ताओं के खिलाफ शिकंजा कसते हुए सोमवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है।

राजस्व संपदा नारनौल के अंतर्गत रेवाड़ी रोड पर बस स्टैंड के सामने करीब 1.5 एकड़ भूमि पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी और कमर्शियल मार्केट पर विभागीय टीम ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया।

इस दौरान मौके पर बनाए गए कच्चे सड़क नेटवर्क, निशानदेही और अन्य अवैध निर्माणों को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया गया। यह कार्रवाई जिला नगर योजनाकार दिनेश सिंह के नेतृत्व और भारी पुलिस बल व विभागीय स्टाफ की मौजूदगी में की गई।

विभाग के संज्ञान में आया था कि इस कृषि भूमि पर बिना किसी वैध अनुमति के धड़ल्ले से रिहायशी कॉलोनी और मार्केट का अवैध विकास किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान जेसीबी की मदद से अवैध कॉलोनियों के रास्तों को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया ताकि निर्माण कार्य आगे न बढ़ सके।

Narnaul : नारनौल में प्रशासन का बड़ा एक्शन, रेवाड़ी रोड पर डेढ़ एकड़ में विकसित अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर
Narnaul : नारनौल में प्रशासन का बड़ा एक्शन, रेवाड़ी रोड पर डेढ़ एकड़ में विकसित अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर

DTP की दो टूक – बिना अनुमति न करें निर्माण

जिला नगर योजनाकार दिनेश सिंह ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि नियंत्रित अथवा शहरी क्षेत्र में बिना विभागीय स्वीकृति के किसी भी प्रकार का निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि कृषि भूमि का स्वरूप बदलकर उसे रिहायशी या वाणिज्यिक उपयोग में लाने से पहले महानिदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा, चंडीगढ़ से नियमानुसार लाइसेंस या सीएलयू (CLU) लेना अनिवार्य है। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ विभाग का यह अभियान लगातार जारी रहेगा।

आमजन से अपील- प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में न आएं

प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रॉपर्टी डीलर के बहकावे में आकर अवैध कॉलोनियों में अपनी गाढ़ी कमाई का निवेश कर प्लॉट न खरीदें। ऐसी जगहों पर अवैध निर्माण से बचने की सलाह दी जाती है।

किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले उसकी वैधता और जरूरी स्वीकृतियों की प्रमाणिकता की जांच जिला नगर योजनाकार कार्यालय, नारनौल से किसी भी कार्यदिवस में की जा सकती है।

यह भी देखें –  पालतू पशुओं को बेसहारा छोड़ेने वाले मालिकों का होगा जुर्माना व पशु जप्त का प्रावधान: मंत्री विपुल गोयल

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed