Haryana Cabinet Decisions: हरियाणा की नायब सरकार ने राज्य के नागरिकों और युवाओं के हित में कई कड़े व नीतिगत कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को चंडीगढ़ स्थित सिविल सचिवालय में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। (CM Nayab Singh Saini Chandigarh) करीब डेढ़ घंटे चली इस बैठक में कुल 7 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। बैठक के बाद फैसलों की जानकारी देते हुए सीएम सैनी ने बताया कि आगामी 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर हरियाणा विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जाएगा।
फर्जी एजेंटों पर कसेगा शिकंजा: अब रजिस्ट्रेशन और पुलिस वेरिफिकेशन के बिना नहीं खुलेगी दुकान
विदेश भेजने के नाम पर भोले-भाले युवाओं को ठगने वाले ट्रेवल एजेंटों और अवैध मानव तस्करी (डंकी रूट) पर नकेल कसने के लिए सरकार ने ‘हरियाणा ट्रैवल एजेंट पंजीकरण एवं विनियमन नियम, 2026’ को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब प्रदेश में काम कर रहे सभी पुराने और नए ट्रैवल एजेंटों के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया गया है।
हर नई शाखा या कार्यालय के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पासपोर्ट सेवा, स्टडी वीजा कंसल्टेंसी, टिकटिंग और टूर ऑपरेटर्स जैसी हर श्रेणी के लिए अलग अनुमति लेनी होगी। पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट मिलने के बाद सक्षम प्राधिकारी 30 दिन के भीतर सर्टिफिकेट जारी करेगा, जो तीन साल तक वैध रहेगा। इन सभी रजिस्टर्ड एजेंटों की सूची अंत्योदय सरल पोर्टल के साथ-साथ पुलिस और गृह विभाग की वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाएगी।
नई लैंड पूलिंग पॉलिसी-2026 को मंजूरी, जमीन मालिकों को हर साल 1 लाख मदद
कैबिनेट बैठक में विकास परियोजनाओं के रास्ते आसान करने के लिए ‘लैंड पूलिंग पॉलिसी-2026’ को हरी झंडी मिल गई है। नई नीति के तहत प्रोजेक्ट के कुल बिक्री योग्य क्षेत्र का 50 हिस्सा जमीन मालिकों को और 50 प्रतिशत हिस्सा विकास एजेंसी को मिलेगा। मालिकों को उनकी पात्रता के हिसाब से कमर्शियल साइट और तय आकार के प्लॉट (आवासीय 100 वर्ग मीटर, औद्योगिक 250 वर्ग मीटर और संस्थागत 500 वर्ग मीटर) दिए जाएंगे। खास बात यह है कि जमीन मालिकों को सेल डीड की तारीख से अगले 4 साल तक हर साल प्रति एकड़ 1 लाख रुपये अंतरिम आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाएंगे।
TDR पॉलिसी में संशोधन और जूनियर लेक्चर असिस्टेंट के बदले नियम
सरकार ने ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (TDR) पॉलिसी में भी बड़े बदलाव किए हैं। अब TDR सर्टिफिकेट की कीमत तय करने का फॉर्मूला बदल गया है, जिसमें आवेदन की तिथि पर लागू औसत कलेक्टर रेट को आधार बनाया जाएगा। (Haryana Travel Agent Rules 2026 इसके अलावा TDR के इस्तेमाल का दायरा बढ़ाते हुए इसे राज्य की किसी भी कम संभावित विकास योजना में उपयोग करने की छूट दे दी गई है।
युवाओं के रोजगार के मोर्चे पर भी नियम सख्त किए गए हैं। कैबिनेट ने हरियाणा एजुकेशनल कॉलेज कैडर (ग्रुप-सी) सेवा नियम, 1986 में संशोधन करते हुए जूनियर लेक्चर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता तय कर दी है। अब इस पद के लिए 12वीं विज्ञान वर्ग (भौतिकी, रसायन, गणित या जीव विज्ञान) से पास होना अनिवार्य कर दिया गया है, साथ ही 5 साल का लैब अनुभव भी जरूरी होगा।
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