Karnal News: हरियाणा के करनाल जिले में कानून की धज्जियां उड़ाकर एक नाबालिग किशोरी की शादी कराने का गंभीर मामला उजागर हुआ है। राम नगर थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई इस शादी ने प्रशासनिक महकमे में हलचल मचा दी है। संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी, करनाल की ओर से पुलिस अधीक्षक को भेजे गए पत्र के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पति और अन्य नामजद लोगों के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसा है। इस घटना ने एक बार फिर समाज में बाल विवाह जैसी कुप्रथा और प्रशासनिक निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
दस्तावेजों में खुली पोल और मां के बयान
शिकायत और दस्तावेजों के मुताबिक, यह शादी इसी साल 27 मार्च 2026 को हुई थी। जब इस मामले की गहराई से जांच की गई, तो जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर किशोरी की जन्मतिथि 6 नवंबर 2009 पाई गई, जिसके हिसाब से विवाह के समय वह केवल 16 साल, 4 महीने और 21 दिन की थी। वहीं, दूसरी तरफ लड़के राहुल की जन्मतिथि 26 मई 2003 दर्ज है और उसकी उम्र शादी के वक्त 22 साल 10 महीने 1 दिन थी। किशोरी की मां ने पुलिस को दिए बयानों में बताया कि उसके शराबी पति के कारण घर के हालात ठीक नहीं रहते हैं।
वहीं, लड़के की मां ने भी पूछताछ में स्वीकार किया कि उनका बेटा राहुल इस शादी के बाद से ही अपनी पत्नी के साथ है और वर्तमान में किशोरी चार माह की गर्भवती है।
पुलिस और प्रशासन की कड़ी कार्रवाई
जिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी द्वारा 19 अक्टूबर 2026 को एसपी ऑफिस को शिकायत भेजी गई थी, जिसके बाद दोनों पक्षों के जन्म प्रमाण पत्रों और बयानों की सत्यता परखी गई। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत मामला संज्ञेय पाए जाने के बाद, 25 अक्टूबर को रामनगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई।
पुलिस ने इस मामले में पति राहुल, सुदेश और रिंकू के खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा 9, 10, 11 के साथ-साथ बेहद गंभीर पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल इस संवेदनशील मामले की जांच एएसआई बिमलेश द्वारा की जा रही है, और पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस गैरकानूनी विवाह में और कौन-कौन लोग शामिल थे।
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