Narnaul News: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार एवं वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत 1 नवंबर 2026 से वाहनों के प्रवेश संबंधी प्रतिबंध लागू किए गए हैं।
इन निर्देशों के अनुसार 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत ऐसे मोटर वाहनों को दिल्ली में चलने की अनुमति नहीं होगी, जो बीएस-6 उत्सर्जन मानकों से नीचे की श्रेणी में आते हैं।
जिला पुलिस महेंद्रगढ़ ने जिले के सभी वाहन चालकों, विशेषकर नियमित रूप से दिल्ली आने-जाने वाले नागरिकों एवं व्यावसायिक वाहन संचालकों से निर्धारित नियमों का पालन करने की अपील की है, ताकि उन्हें दिल्ली की सीमा पर किसी प्रकार की असुविधा अथवा नियमानुसार कार्रवाई का सामना न करना पड़े।
जिला पुलिस महेंद्रगढ़ ने जानकारी देते हुए बताया कि सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वाहनों के संचालन पर विशेष प्रतिबंध निर्धारित किए गए हैं। इसी संबंध में हरियाणा सरकार के परिवहन विभाग द्वारा 26 अक्टूबर 2026 को पत्र जारी कर संबंधित अधिकारियों को इन प्रतिबंधों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अतिरिक्त अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, यातायात एवं राजमार्ग, हरियाणा के कार्यालय द्वारा भी संबंधित जिलों के पुलिस अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई एवं समन्वय के लिए निर्देश प्रेषित किए गए हैं।
जिला पुलिस ने स्पष्ट किया कि निर्धारित प्रतिबंध दिल्ली के बाहर पंजीकृत बीएस-6 से नीचे के वाहनों पर लागू होगा। हालांकि, दिल्ली सरकार की अधिसूचना के अनुसार सीएनजी एवं इलेक्ट्रिक वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन, पुलिस वाहन तथा आपातकालीन एवं संप्रभु कर्तव्यों में प्रयुक्त वाहनों को भी छूट दी गई है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त अन्य वाहन श्रेणियां भी निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी।
दिल्ली सरकार द्वारा जारी निर्देशों में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) की अनिवार्यता पर भी विशेष जोर दिया गया है। इसके तहत दिल्ली में पेट्रोल, डीजल एवं सीएनजी/एलपीजी ईंधन केंद्रों पर वाहनों को वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र के आधार पर ही ईंधन उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।
बिना वैध प्रमाणपत्र के ईंधन लेने वाले वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे अपने वाहन का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र समय पर बनवाएं तथा उसकी वैधता सुनिश्चित करें।
जिला पुलिस महेंद्रगढ़ ने जिले के नागरिकों से विशेष अपील करते हुए कहा कि दिल्ली में नौकरी, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं अथवा अन्य आवश्यक कार्यों के लिए जाने वाले वाहन चालक अपनी यात्रा से पहले वाहन की बीएस श्रेणी, पंजीकरण प्रमाणपत्र, वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र एवं प्रवेश संबंधी निर्धारित शर्तों की जानकारी अवश्य प्राप्त करें।
विशेष रूप से पुराने डीजल एवं पेट्रोल वाहनों के मालिक यह सुनिश्चित कर लें कि उनका वाहन निर्धारित उत्सर्जन मानकों के अनुरूप है अथवा उसे संबंधित प्रतिबंधों से छूट प्राप्त है। निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वाले वाहनों को दिल्ली में प्रवेश से रोका जा सकता है तथा संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
जिला पुलिस महेंद्रगढ़ ने आमजन से अपील की है कि वे दिल्ली की यात्रा करते समय संबंधित दिशा-निर्देशों का पालन करें तथा प्रतिबंधित वाहनों से यात्रा करने से बचें। वाहन चालक अपनी यात्रा की योजना पहले से तैयार करें और आवश्यक होने पर सार्वजनिक परिवहन अथवा अनुमत श्रेणी के वाहनों का उपयोग करें, जिससे अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके।
जिला पुलिस महेंद्रगढ़ ने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण एवं सुरक्षित भविष्य के लिए प्रत्येक नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सभी का सामूहिक दायित्व है। इसलिए सभी वाहन चालक पर्यावरण संरक्षण से जुड़े नियमों का जिम्मेदारीपूर्वक पालन करें और स्वच्छ, सुरक्षित एवं प्रदूषणमुक्त वातावरण के निर्माण में अपना सहयोग दें।
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