Haryana Student Scholarship: हरियाणा डॉ. बीआर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना 2026-27 शुरू, 30 नवंबर तक करें ऑनलाइन आवेदन

हरियाणा डॉ. बीआर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना 2026-27 शुरू, 30 नवंबर तक करें ऑनलाइन आवेदन
Haryana Student Scholarship: हरियाणा सरकार ने राज्य के मेधावी विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। डॉ. बीआर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति संशोधित योजना के तहत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया गया है। पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र हरियाणा सरल पोर्टल के माध्यम से 30 नवंबर 2026 तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।
जिला कल्याण विभाग के मुताबिक, इस योजना का मकसद पिछड़े और जरूरतमंद तबके के प्रतिभाशाली बच्चों की आगे की पढ़ाई में आ रही वित्तीय रुकावटों को दूर करना है। योजना के नियमों के तहत अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, घुमंतू, अर्द्धघुमंतू और टपरीवास समुदाय के विद्यार्थी 10वीं, 12वीं और स्नातक स्तर की पिछली कक्षाओं के अंकों के आधार पर आवेदन के पात्र हैं। वहीं, पिछड़ा वर्ग (बीसी) और सामान्य वर्ग के छात्रों को केवल 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर इस छात्रवृत्ति की पात्रता दी गई है।
किस वर्ग और कक्षा के लिए कितने अंक जरूरी?
छात्रवृत्ति का लाभ पाने के लिए सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के हिसाब से न्यूनतम अंकों का पैमाना तय किया है। 10वीं कक्षा की बात करें तो अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग-ए के छात्रों को ग्रामीण इलाके में कम से कम 60 फीसदी और शहरी इलाके में 70 फीसदी अंक लाना अनिवार्य है। इसी कक्षा में पिछड़ा वर्ग-बी और सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए यह सीमा ग्रामीण क्षेत्रों में 75 फीसदी और शहरी क्षेत्रों में 80 फीसदी रखी गई है।
12वीं पास कर चुके अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम 70 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में 75 प्रतिशत अंक हासिल होने पर ही योजना का पात्र माना जाएगा। इसके अलावा, स्नातक स्तर की पढ़ाई कर रहे अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए ग्रामीण इलाकों में 60 प्रतिशत और शहरी इलाकों में 65 प्रतिशत अंक तय किए गए हैं।
सालाना आय ₹4 लाख से कम होना अनिवार्य, ये कागजात रखें तैयार
योजना का लाभ उन्हीं छात्र-छात्राओं को मिलेगा जिनके परिवार की कुल वार्षिक आय ₹4 लाख से कम है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल रखी गई है, इसलिए अभ्यर्थियों को फॉर्म भरते समय अपने तमाम दस्तावेज स्कैन करके ऑनलाइन ही अपलोड करने होंगे।
मांगे गए जरूरी दस्तावेजों में आवेदक की ताजा फोटो, जाति प्रमाण पत्र, हरियाणा का रिहायशी प्रमाण पत्र, बैंक खाते की पासबुक, नवीनतम आय प्रमाण पत्र, वर्तमान में पढ़ाई कर रहे संस्थान का पहचान पत्र और पिछली कक्षा की पास की हुई मार्कशीट शामिल हैं। दस्तावेज स्पष्ट न होने या अधूरे पाए जाने पर आवेदन रद्द भी हो सकता है।
30 नवंबर है आखिरी तारीख, लघु सचिवालय में भी ले सकते हैं जानकारी
जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपिका ने बताया कि पात्र विद्यार्थियों के पास आवेदन के लिए 30 नवंबर 2026 तक का समय है। अंतिम समय में पोर्टल पर तकनीकी दिक्कत से बचने के लिए छात्रों को समय रहते प्रक्रिया पूरी कर लेने की सलाह दी गई है।
यदि किसी विद्यार्थी को पात्रता की शर्तों, आवश्यक कागजातों या ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई संशय या समस्या आ रही है, तो वह किसी भी कार्य दिवस पर जिला मुख्यालय स्थित लघु सचिवालय की चौथी मंजिल पर जाकर जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय से सीधे संपर्क कर सकता है।
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