August 12, 2026

Hisar News: हिसार में सर्फ एक्सेल के पैकेट में निकला कम वजन! हिंदुस्तान यूनिलीवर पर केस दर्ज

0
Hisar News: हिसार में सर्फ एक्सेल के पैकेट में निकला कम वजन! हिंदुस्तान यूनिलीवर पर केस दर्ज

हिसार में सर्फ एक्सेल के पैकेट में निकला कम वजन!

Hisar News: हिसार में नामी एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर के डिटर्जेंट पाउडर ‘सर्फ एक्सेल ईजी वॉश’ के पैकेटों में घटतौली का चौकाने वाला मामला सामने आया है। 70 ग्राम के जिस पाउच को ग्राहक पूरे पैसे देकर खरीद रहे थे, उसमें वास्तव में काफी कम वजन निकल रहा था। मामला उजागर होने के बाद लीगल मेट्रोलॉजी विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कंपनी के राजपुरा (पंजाब) स्थित मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के खिलाफ लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट-2009 की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

10 पाउच में 210 ग्राम की चपत, उपभोक्ता ने दर्ज कराई शिकायत

पूरे मामले की शुरुआत कृष्ण कुमार नाम के एक उपभोक्ता की शिकायत से हुई। कृष्ण कुमार ने हिसार में 70-70 ग्राम वाले सर्फ एक्सेल ईजी वॉश के 10 पाउच खरीदे थे। नियमानुसार इन 10 पाउचों में कुल 700 ग्राम वजन होना चाहिए था, लेकिन उपभोक्ता को लगा कि पैकेट काफी हल्के हैं। जब उन्होंने वजन कराया तो दावों के विपरीत कुल वजन में करीब 210 ग्राम की भारी कमी पाई गई। इसके बाद उन्होंने तुरंत इसकी लिखित शिकायत लीगल मेट्रोलॉजी विभाग से की।

दुकानों पर छापेमारी में खुली पोल

शिकायत को गंभीरता से लेते हुए विभाग की टीम ने 6 अगस्त को सबसे पहले नई सब्जी मंडी स्थित ‘दीपक किरयाना स्टोर’ पर दबिश दी। दुकानदार दीपक कुमार ने बताया कि उसने ये पाउच पड़ाव चौक स्थित ‘श्री राम हनुमान प्रसाद’ की दुकान से खरीदे थे। इसके बाद 7 अगस्त को टीम ने पड़ाव चौक स्थित दूसरी दुकान पर पहुंचकर जांच शुरू की। जब अधिकारियों ने वहां रखे 70 ग्राम अंकित 9 पाउचों का एक साथ वजन किया, तो 630 ग्राम की जगह कुल वजन महज 434 ग्राम ही निकला। हद तो तब हो गई जब एक सिंगल पाउच का वजन पैकेट समेत सिर्फ 53 ग्राम पाया गया।

निर्माता कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर पर लीगल एक्शन

जांच में साफ हो गया कि पाउच पैकिंग के स्तर पर ही घटतौली की जा रही थी। इसके बाद लीगल मेट्रोलॉजी विभाग हिसार-1 के निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर निर्माता कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, राजपुरा (पंजाब) के खिलाफ लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट-2009 की धारा 18(2) और 36(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इस कार्रवाई के बाद से ही शहर के दुकानदारों और उपभोक्ताओं में हड़कंप मचा हुआ है।

यह भी पढ़ें– कैथल केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, फांसी की जगह 50 साल की कठोर उम्रकैद

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed