6 गुना कमाई के लालच से बिक रहा है चाइनीस मांझा हरियाली तीज पर प्रतिबंधित प्लास्टिक मांझा (चाइनीज डोर) की हो रही बिक्री।

Chinese manja इस बार 15 अगस्त और तीज का त्योहार दोनों एक ही दिन है। इस त्यौहार के तीन दिन शेष रहने के चलते शहर में पतंग और डोर की बिक्री जोरों पर है लोगों की पतंग उड़ाने की चाहत को देखते हुए चाइनीस मांझा भी शहर में धड़ल्ले से बिक रहा है जबकि प्रशासन की ओर से इस पर प्रतिबंध लगा हुआ है बताया जाता है कि₹150 प्रति घंटा के हिसाब से आने वाले इस मजे की एक चरखी ₹900 के भाव पर बिकती है कई गुना कमाई का इलाज नए केवल प्रतिबंधित मजे की बिक्री को बढ़ावा दे रहा है अपितु इससे लोगों की जान को खतरा भी बना हुआ है यह बता दे की चाय नहीं मजे से की चपेट में आने से अनेक हादसे हो चुके हैं।
हरियाली तीज का त्यौहार 15 अगस्त को आने वाला है। ऐसे में पतंग उड़ाने का मौसम चल रहा है, जिसके चलते नारनौल शहर में प्रतिबंधित प्लास्टिक मांझा (चाइनीज डोर) धड़ल्ले से बिक रहा है। यह डोर केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया हुआ है, क्योंकि यह तेज होता है टूटता नहीं है और जानलेवा हैं।
बता दें कि कि हर वर्ष अनेक मौते तथा अनेक दुर्घटनाएं इस चाइनीज डोर के कारण होती है। यह डोर इतना तेज होता है कि खींचने से भी टूटता नहीं है। नारनौल शहर में मौहल्ला चांदूवाडा, आजाद चौक के पास दादू गली व अनेक मौहल्लो में चोरी छिपे दुकानदार यह मांझा बेच रहे हैं। कम लागत में मुनाफा अधिक कमाने के चक्कर में मौत से खिलवाड़ कर रहे है।
दुकानदार प्लास्टिक का डोर मांगने वाले बच्चों को चुपचाप किसी दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और प्लास्टिक डोर देते हैं, जो मोनो काइट फाइटर के नाम से बिक रहा है तथा मनमानी कीमत वसूलते हैं। लोगों ने मांग की है कि नारनौल के उपायुक्त एवं नगर परिषद के अधिकारी इस पर ध्यान दें तथा प्रतिबंधित मजे की बिक्री करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
- जानलेवा धार: यह नायलॉन और प्लास्टिक से बनता है, जो गलता नहीं है और इसकी धार इतनी तेज होती है कि पलभर में गर्दन या हाथ को गंभीर रूप से काट सकता है।
- दुर्घटनाएं: बाइक या स्कूटी चला रहे लोगों के गले में अचानक यह डोर फंसने से गंभीर जख्म और कई बार मौत तक हो जाती है।
- सख्त पाबंदी: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) और राज्य सरकारों द्वारा कांच या सिंथेटिक लेपित ऐसे सभी नायलॉन/प्लास्टिक मांझों पर पूर्ण प्रतिबंध है।
- कड़ी सजा: नियम तोड़ने और प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बेचने या इस्तेमाल करने पर कानूनन 5 साल तक की जेल और 1 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
