September 6, 2026

Haryana News: पालिका रोल कर्मचारियों की सेवा 60 वर्ष तक सुरक्षित, सीएम सैनी का बड़ा फैसला

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Haryana News: पालिका रोल कर्मचारियों की सेवा 60 वर्ष तक सुरक्षित, सीएम सैनी का बड़ा फैसला

पालिका रोल कर्मचारियों की सेवा 60 वर्ष तक सुरक्षित, सीएम सैनी का बड़ा फैसला

Haryana News: हरियाणा के नगर निकायों में दिन-रात पसीना बहाकर शहरों को चमकाने वाले सफाई कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर आई है। राज्य सरकार ने एक बड़ा नीतिगत फैसला लेते हुए पालिका रोल पर तैनात सफाई कर्मियों को ‘हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉईज़ (सर्विस की सुनिश्चितता) एक्ट, 2024’ के तहत कवर करने का ऐलान किया है। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अब इन कर्मचारियों की सेवा 60 साल की उम्र तक पूरी तरह सुरक्षित हो गई है। इसके साथ ही उन्हें नियमित कर्मचारियों के तर्ज पर कई वित्तीय व सामाजिक सुरक्षा लाभ दिए जाएंगे।

वेतन में बढ़ोतरी और 2000 रुपये का रिस्क अलाउंस

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशों के बाद शहरी स्थानीय निकाय और गृह विभाग ने कर्मचारियों के वित्तीय लाभों का नया ढांचा तय कर दिया है। सरकार ने सफाई के दौरान होने वाले खतरों को देखते हुए हर महीने 2,000 रुपये का ‘रिस्क अलाउंस’ (जोखिम भत्ता) देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, एक्ट 2024 के तहत तय पात्रता राशि पर 15 फीसदी अतिरिक्त राशि भी कर्मचारियों के खाते में जोड़ी जाएगी।

इस फैसले से 10 वर्ष से अधिक का अनुभव रखने वाले पालिका रोल कर्मियों की कुल मासिक आय सीधे बढ़कर 25,560 रुपये हो जाएगी। इसमें 21,970 रुपये मूल मानदेय, 2,000 रुपये जोखिम भत्ता और 1,590 रुपये अन्य भत्ते शामिल रहेंगे।

प्रदेश के 13,093 सफाई कर्मियों को सीधा फायदा

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, वर्तमान में हरियाणा के अलग-अलग नगर निगमों, परिषदों और नगर पालिकाओं में 13,093 सफाई कर्मचारी पालिका रोल पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब तक इन कर्मचारियों को प्रतिमाह 20,590 रुपये (19,000 रुपये मूल वेतन और 1,590 रुपये भत्ते) मिल रहे थे। नए प्रावधान लागू होने के बाद इनके मानदेय में एकमुश्त बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा, जिससे इनके परिवारों का जीवनस्तर बेहतर होगा।

ग्रेच्युटी, मैटरनिटी लीव और अनुकंपा नियुक्ति के खुले रास्ते

एक्ट के दायरे में आते ही सफाई कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएं काफी बढ़ गई हैं। अब इन्हें सालाना महंगाई भत्ता (DA), डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश (मैटरनिटी लीव) का लाभ मिलेगा।

इतना ही नहीं, सेवा के दौरान किसी अनहोनी की स्थिति में हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (HKRNL) की तर्ज पर परिजनों को एक्स-ग्रेशिया वित्तीय सहायता या परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नौकरी (एक्स-ग्रेशिया अपॉइंटमेंट) देने का प्रावधान भी इस नीति में शामिल किया गया है।

सरकार के इस रुख से साफ है कि चुनावी वादों और जमीनी मांगों को ध्यान में रखते हुए कच्चे कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में यह एक बड़ा मास्टरस्ट्रोक है। नगर निकायों के कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है।

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