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Bollywood News: अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में 3 महीने की जेल, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला

Bollywood News: अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में 3 महीने की जेल, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला

राजपाल यादव को चेक बांउस मामले में 3 महीने की जेल

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Bollywood News: बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। शुक्रवार को जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा की अदालत ने एमएस मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दायर मामले की सुनवाई करते हुए अभिनेता को तीन महीने के कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि कई अवसर दिए जाने और लगातार आश्वासन मिलने के बावजूद बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया। यह मामला लंबे समय से अदालत में विचाराधीन था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रिकॉर्ड में मौजूद तथ्यों और पहले दिए गए आश्वासनों का उल्लेख करते हुए कहा कि भुगतान के लिए पर्याप्त समय मिलने के बावजूद तय शर्तों का पालन नहीं किया गया।

 

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पहले भी मिली थी सजा, हाईकोर्ट ने लगाई थी रोक

इससे पहले मई 2024 में एक सत्र अदालत ने भी इसी चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को छह महीने की जेल की सजा सुनाई थी। इसके बाद अभिनेता ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने उस समय सजा पर रोक लगा दी थी क्योंकि राजपाल यादव के वकील ने अदालत को बताया था कि दोनों पक्षों के बीच समझौते की संभावना है। इसी आधार पर मामला दिल्ली हाईकोर्ट मेडिएशन सेंटर भी भेजा गया था।

 

कोर्ट ने आश्वासनों पर जताई नाराजगी

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि अभिनेता की ओर से कई बार समझौते और भुगतान का आश्वासन दिया गया, लेकिन उसका पालन नहीं हुआ। कोर्ट ने माना कि केवल समय मांगने से विवाद का समाधान नहीं हो सकता, जब तक तय शर्तों के अनुसार भुगतान न किया जाए। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि राजपाल यादव ने 2.5 करोड़ रुपये की राशि किस्तों में जमा करने की अनुमति मांगी थी। हालांकि, अदालत के अनुसार उस प्रस्ताव के अनुरूप भी भुगतान नहीं किया गया।

 

इन आधारों पर सुनाया फैसला

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में बार-बार दिए गए अवसरों और समझौते की प्रक्रिया के बावजूद बकाया राशि जमा नहीं कराई गई। इसी को ध्यान में रखते हुए अदालत ने अभिनेता को तीन महीने के कारावास की सजा सुनाने का आदेश दिया। फैसला एमएस मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर सुनाया गया। अदालत के आदेश के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है।

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