- by Vinita Kohli
- Jan, 02, 2025 05:50
चंडीगढ़ : ऐसे समय में जब सत्तारूढ़ भाजपा सहित सभी राजनीतिक दल चंडीगढ़ में में प्रापर्टी टैक्स बढ़ोतरी का कड़ा विरोध कर रहे हैं, वहीं चंडीगढ़ नगर निगम के अधिकारी दो महीने की छूट अवधि के दौरान टैक्स कलेक्शन को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास कर रहे हैं। नगर निगम के अधिकारियों ने शहर के टॉप 100 टैक्स पेयर्स से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने की तैरायी शुरू की है, तथा उन्हें टैक्स छूट का लाभ उठाने के लिए अप्रैल और मई के बीच अपने बकाया का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। प्रापर्टी टैक्स मामलों के लिए जिम्मेदार टैक्स ब्रांच के कर्मचारी इन टॉप टैक्स पेयर्स से संपर्क करेंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे वर्तमान छूट अवधि के दौरान अपना भुगतान जमा कर दें। अधिकारियों ने कहा कि इन टॉप 100 टैक्स पेयर्स में से अधिकांश कामर्शियल क्षेत्र से संबंधित हैं।
इस पहल का उद्देश्य वित्तीय वर्ष के शुरुआती दो महीनों में प्रापर्टी टैक्स के माध्यम से पर्याप्त राजस्व प्राप्त करना है, जिससे नगर निगम के महत्वपूर्ण व्यय में सहायता मिल सके। वाटर चार्जेस और प्रापर्टी टैक्स से प्राप्त राजस्व, प्रमुख आय स्रोत होने के कारण, चंडीगढ़ प्रशासन से प्राप्त अनुदान सहायता (जीआईए) के साथ-साथ आवश्यक खर्चों के लिए आवश्यक है। 1 अप्रैल से लेकर अब तक नगर निगम ने करीब 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा प्रापर्टी टैक्स वसूला है। वर्तमान में, चंडीगढ़ में चालू वित्त वर्ष के लिए लगभग 1.42 लाख रजिस्टर्ड प्रापर्टीज हैं, जिनमें 1.12 लाख रेजिडेंशियल और 30,000 कामर्शियल प्रापर्टीज शामिल हैं। अधिकारियों ने नगर निगम के कर्मचारियों के माध्यम से सभी श्रेणियों में प्रापर्टी टैक्स का बिल वितरित करना शुरू कर दिया है।
नगर निगम हर साल एक अप्रैल से 31 मई के बीच प्रापर्टी टैक्स जमा कराने पर 10 से 20 फीसदी की छूट देता है। 31 मई के बाद कोई छूट नहीं मिलती है। बकाया पर 12 फीसदी ब्याज के साथ वार्षिक प्रॉपर्टी टैक्स पर 25 फीसदी अतिरिक्त जुर्माना लगेगा। सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत 31 मई तक पूरी राशि का भुगतान करने पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर 20 फीसदी और कमर्शियल एवं इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टी पर 10 फीसदी छूट का लाभ उठाया जा सकता है। शहर में 55 गज से ऊपर के मकान में रहने वालों पर हाउस टैक्स लगता है। नगर निगम की ओर से शहर की सभी ईमारतों को हाउस और प्रापर्टी के डिमांड नोटिस भेज दिए हैं। नगर निगम ने अब टैक्स का भुगतान न करने वालों की इमारतें सील करने के साथ साथ वाटर सप्लाई का कनेक्शन काटने का प्रावधान रखा है। नगर निगम ने शहर के लोगों से आग्रह किया है कि वे जुर्माने से बचने के लिए इस छूट अवधि में अपना संबंधित टैक्स अदा करें।