August 8, 2026

CM Narnaul Visit: नारनौल में मुख्यमंत्री नायब सैनी का दौरा आज, 5 किमी का दायरा रेड जोन घोषित, ड्रोन उड़ाने पर लगा बैन

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CM Narnaul Visit: नारनौल में मुख्यमंत्री नायब सैनी का दौरा आज: 5 किमी का दायरा रेड जोन घोषित, ड्रोन उड़ाने पर लगा बैन

CM Narnaul Visit: नारनौल में मुख्यमंत्री नायब सैनी का दौरा आज: 5 किमी का दायरा रेड जोन घोषित, ड्रोन उड़ाने पर लगा बैन

CM Narnaul Visit: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के शनिवार और रविवार (8 व 9 अगस्त) को प्रस्तावित दो दिवसीय नारनौल दौरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है।

मुख्यमंत्री के आगमन, सुरक्षा व्यवस्था और क्षेत्र में शांति व कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से बाछोद हवाई पट्टी तथा नूनी शेखपुरा-सेक्टर मोड़ स्थित मुख्य कार्यक्रम स्थल के आसपास के 5 किलोमीटर के पूरे इलाके को अस्थायी रूप से ‘रेड जोन’ घोषित कर दिया गया है। इस दायरे में किसी भी प्रकार के निजी ड्रोन, मानवरहित हवाई वाहन (UAV) या उड़ने वाले कैमरों के संचालन पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी।

सुरक्षा एजेंसियों की सिफारिश पर धारा 163 लागू

महेंद्रगढ़ के पुलिस अधीक्षक की सिफारिश और खुफिया एजेंसियों के इनपुट को ध्यान में रखते हुए जिलाधीश अनुपमा अंजलि ने ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023’ की धारा 163 के तहत ये कड़े आदेश जारी किए हैं। प्रशासन का कहना है कि वीआईपी सुरक्षा और जन-सुरक्षा के मद्देनजर यह कदम उठाना बेहद जरूरी था ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना या अव्यवस्था की आशंका को समय रहते पूरी तरह से टटोला और रोका जा सके। ‘ड्रोन नियम 2021’ के तहत लागू यह व्यवस्था 8 और 9 अगस्त को मुख्यमंत्री के पूरे प्रवास के दौरान सख्ती से प्रभावी रहेगी।

सरकारी कार्यों और सुरक्षा बलों को रहेगी छूट

जारी आधिकारिक आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह पाबंदी आम जनता, मीडियाकर्मियों और निजी वीडियोग्राफरों के ड्रोन संचालन पर लागू होगी। हालांकि, पुलिस, सेना, भारतीय वायु सेना और हरियाणा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा सरकारी कार्यों, निगरानी और आधिकारिक कवरेज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं रहेगा।

उल्लंघन करने पर होगी सख्त एफआईआर

जिला प्रशासन ने आम नागरिकों और ड्रोन ऑपरेटरों को सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। आदेश की अवहेलना करने पर ‘भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023’ की धारा 223 के तहत तत्काल मामला दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय प्रशासन ने नारनौल वासियों से अपील की है कि वे सुरक्षा व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में पुलिस-प्रशासन का सहयोग करें और इन दो दिनों के दौरान तय सीमा में किसी भी प्रकार की हवाई गतिविधियों से पूरी तरह परहेज करें।

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