Haryana Vehicle Tax Rules: त्योहारों के इस सीजन में हर घर में नए वाहन की खरीदारी को लेकर उत्साह देखा जाता है। यदि आप भी इस दीपावली अपने परिवार के लिए कोई नई कार या बाइक खरीदने की योजना बना रहे हैं, (Haryana motor vehicle tax rules 2026) तो थोड़ा सा सूझबूझ भरा फैसला आपकी हजारों रुपये की बचत करा सकता है। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण और वाहन खरीदारों को बड़ी राहत देते हुए एक अहम फैसला लागू किया है।
अब राज्य में यदि कोई नया गैर-व्यावसायिक वाहन (नॉन-कमर्शियल व्हीकल) किसी महिला के नाम पर रजिस्टर कराया जाता है, तो उसे मोटर वाहन कर में एक प्रतिशत की विशेष छूट दी जाएगी। यह रियायत उन तमाम परिवारों के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है जो बजट बनाकर गाड़ियां खरीदने की तैयारी कर रहे हैं।
जानें कितनी होगी बचत, 10 लाख की गाड़ी पर मिलेंगे 10 हजार वापस
सरकार की इस नई व्यवस्था के तहत मिलने वाले आर्थिक लाभ को आसानी से समझा जा सकता है। यह नियम बाइक और कार दोनों पर समान रूप से लागू होगा, बशर्ते वाहन का रजिस्ट्रेशन हरियाणा राज्य के भीतर ही कराया जाए।
यदि आप 10 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत वाली कोई कार खरीदते हैं और उसे महिला के नाम पर पंजीकृत कराते हैं, तो आपको कर के रूप में सीधे 10,000 रुपये की राहत मिलेगी। (women vehicle registration discount Haryana) वहीं, यदि वाहन की कीमत 20 लाख रुपये तक है, तो मोटर वाहन कर में एक प्रतिशत की कटौती से पूरे 20,000 रुपये की भारी बचत होगी। हालांकि, जानकारों का यह भी स्पष्ट करना है कि यह छूट केवल पंजीकरण के समय लगने वाले मोटर वाहन कर पर ही मिलेगी; इसका असर बीमा (इश्योरेंस) या अन्य कागजी खर्चों पर नहीं पड़ेगा।
इन शर्तों का रखना होगा ध्यान, 20 लाख से महंगी गाड़ियों पर नहीं मिलेगा लाभ
हर योजना की तरह इस राहत के दायरे के लिए भी कुछ नियम और सीमाएं तय की गई हैं। सरकार की अधिसूचना के मुताबिक, यह सुविधा केवल उन्हीं नए वाहनों पर मिलेगी जिनकी एक्स-शोरूम कीमत 20 लाख रुपये तक है।
यदि आप 20 लाख रुपये से अधिक महंगी लग्जरी कार खरीदते हैं, तो इस एक प्रतिशत छूट का फायदा नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा, यह रियायत केवल निजी या गैर-परिवहन वाहनों (प्राइवेट कारों और बाइक्स) (Nayab Singh Saini cabinet decision) के लिए है; टैक्सी या कमर्शियल उपयोग वाले वाहनों को इस दायरे से बाहर रखा गया है।
कैबिनेट की मुहर के बाद औपचारिक अधिसूचना जारी
इस पूरी प्रक्रिया के कानूनी पहलुओं की बात करें तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बीते 28 जुलाई को हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई थी। इसके बाद प्रशासनिक औपचारिकताओं को पूरा करते हुए सरकार ने अब इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है।
इसके तहत हरियाणा मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 2016 के अंतर्गत 29 सितंबर 2017 को जारी पुरानी अधिसूचना में जरूरी संशोधन किए गए हैं। अब यह छूट औपचारिक रूप से नियमों का हिस्सा बन चुकी है, जिससे हरियाणा के वाहन खरीदार इस त्योहारी सीजन में इसका पूरा-पूरा लाभ उठा सकते हैं।

