Haryana Roadways: हरियाणा रोडवेज का बड़ा फैसला, पुलिस और गृह विभाग के मिनिस्ट्रीयल स्टाफ की फ्री बस यात्रा बंद

अब हर पुलिसकर्मी को नहीं मिलेगा फ्री सफर! हरियाणा रोडवेज ने जारी किए नए नियम
Haryana Roadways: हरियाणा राज्य परिवहन निदेशालय ने गृह विभाग और हरियाणा पुलिस में सेवाएं दे रहे सहायक व मिनिस्ट्रीयल (प्रशासनिक) कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया है। निदेशालय ने एक आदेश जारी कर इन कर्मचारियों को रोडवेज बसों में मिलने वाली मुफ्त और रियायती यात्रा सुविधा की श्रेणी से बाहर कर दिया है।
अब तक पुलिस और गृह विभाग के दफ्तरी स्टाफ के कई कर्मचारी भी इस सुविधा का लाभ उठा रहे थे, जिस पर अब परिवहन विभाग ने पूरी तरह से विराम लगा दिया है। विभाग के नए स्पष्टीकरण के बाद अब रोडवेज बसों में केवल वर्दीधारी पुलिस बल और जेल कर्मचारियों को ही यह छूट मिलेगी।
सभी डिपो महाप्रबंधकों को जारी किए गए स्पष्ट निर्देश
मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य परिवहन निदेशालय ने प्रदेश के सभी रोडवेज डिपो महाप्रबंधकों (GMs) को लिखित पत्र जारी कर स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है। पत्र में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि सरकारी नियमों के तहत रियायती या मुफ्त बस यात्रा की सुविधा विशेष रूप से फील्ड में तैनात पुलिस और जेल कर्मचारियों के लिए बनाई गई है।
गृह विभाग या हरियाणा पुलिस के दफ्तरों में कार्यरत सहायक (Assistants) और मिनिस्ट्रीयल स्टाफ (Administrative Staff) को इस विशेष नीति के तहत पात्र नहीं माना जा सकता।
नियमों के सही क्रियान्वयन के लिए लिया गया फैसला
परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह निर्णय सरकारी नियमों के पारदर्शी और सटीक क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। केवल गृह विभाग या पुलिस महकमे से जुड़े होने के आधार पर प्रशासनिक स्टाफ को फ्री बस पास या छूट वाली यात्रा का हकदार नहीं ठहराया जा सकता।
विभाग के इस कड़े रुख के बाद अब सभी बसों के परिचालकों (कंडक्टरों) को भी हिदायत दी जाएगी कि वे केवल पात्र पुलिस और जेल कर्मियों के पहचान पत्र या पास ही स्वीकार करें। इस फैसले के बाद पुलिस महकमे के दफ्तरी स्टाफ में निराशा का माहौल है, वहीं परिवहन विभाग का मानना है कि इससे राजस्व के नुकसान को रोकने में मदद मिलेगी।
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