Haryana SIR Extension: यदि आपका नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो पाया है या उसमें कोई त्रुटि रह गई है, तो राहत की खबर है। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने हरियाणा समेत पांच राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली में चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान की समयसीमा आगे बढ़ा दी है। आयोग द्वारा जारी नए आदेशों के तहत अब आम नागरिक अपनी आपत्तियां दर्ज कराने और नए वोट के लिए आवेदन करने का काम 20 नवंबर तक पूरा कर सकेंगे।
दावों के निपटारे से लेकर अंतिम वोटर लिस्ट तक का शेड्यूल जारी
निर्वाचन आयोग द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेजे गए निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि हरियाणा में दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया अब 20 नवंबर तक जारी रहेगी। इस अवधि के दौरान प्राप्त सभी आवेदनों की गहन जांच के बाद 30 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची (Final Electoral Roll) का प्रकाशन कर दिया जाएगा।
आयोग ने संबंधित राज्यों के चुनाव अधिकारियों को हिदायत दी है कि इस संशोधित समयसारणी का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए, ताकि कोई भी पात्र नागरिक वोट बनाने के अधिकार से वंचित न रहे। इसके साथ ही क्षेत्र के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को भी इस फैसले की लिखित जानकारी देने के आदेश जारी किए गए हैं।
फॉर्म-6 भरकर आसानी से जुड़वाएं नाम
आयोग के इस फैसले के बाद जिन युवाओं की आयु पात्रता सीमा को पूरा करती है या जिनका नाम गलती से वोटर लिस्ट से कट गया था, वे 20 नवंबर तक ‘फॉर्म-6’ भरकर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। वहीं, यदि नाम, पते या फोटो में कोई गलती है, तो उसे ठीक कराने के लिए भी इस बढ़ाई गई अवधि में आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
प्रशासनिक स्तर पर बीएलओ (BLO) को घर-घर जाकर और बूथों पर बैठकर प्राप्त आवेदनों का तेजी से निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि निर्धारित 30 नवंबर की तारीख तक त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार कर जारी की जा सके।
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