- by Super Admin
- Apr, 08, 2024 04:37
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने करनाल के उपायुक्त के आधिकारिक आवास और जिले के दो अन्य स्थलों को संरक्षित स्मारकों के रूप में अधिसूचित करने की मंज़ूरी दे दी है। राज्य के पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की एक वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। हरियाणा पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की उप निदेशक डॉ. बनानी भट्टाचार्य ने फ़ोन पर बताया कि अन्य दो धरोहर स्थल करनाल जिले के इंद्री में हैं। एक बार औपचारिक अधिसूचना जारी हो जाने पर, ये हरियाणा प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1964 के दायरे में आ जाएंगे, जो प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों के संरक्षण का प्रावधान करता है।
भट्टाचार्य ने बताया कि राज्य सरकार ने करनाल में वहां के उपायुक्त के आवास, शीशमहल और एक टीले, जिसके बारे में माना जाता है कि वह मध्यकालीन है, को मंज़ूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि एक बार अधिसूचित हो जाने पर, विभाग उनकी देखभाल और रखरखाव करेगा। साथ ही, उन्होंने यह भी बताया कि करनाल के उपायुक्त पहले की तरह इसी भवन में निवास करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि करनाल उपायुक्त आवास ब्रिटिशकालीन इमारत है। गौरतलब है कि स्वतंत्रता-पूर्व काल में, विलियम फ्रेजर करनाल के पहले उपायुक्त (1819) थे। स्वतंत्रता से पहले, 49 उपायुक्तों ने करनाल में अपनी सेवाएं दी थीं।