Panchkula News: पंचकूला के पिंजौर में जेई से मारपीट, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर
पंचकूला के पिंजौर में जेई से मारपीट
Panchkula News: हरियाणा के पंचकूला जिले के पिंजौर में नगर परिषद के जूनियर इंजीनियर (जेई) ललित कुमार के साथ कथित मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है। घटना वार्ड नंबर-12 स्थित विश्वकर्मा मोहल्ला में निर्माणाधीन भवन के निरीक्षण के दौरान हुई। शिकायत के आधार पर पिंजौर थाना पुलिस ने आरोपी गुरमुख के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार जेई ललित कुमार एनएच कालका-शिमला हाईवे से सटी निर्माणाधीन इमारत का निरीक्षण करने पहुंचे थे। उन्होंने भवन का स्वीकृत बिल्डिंग प्लान दिखाने को कहा, लेकिन मौके पर नक्शा उपलब्ध नहीं था। इसके बाद उन्होंने नियमों के तहत निर्माण कार्य रुकवाने का प्रयास किया।
नक्शा मांगने के बाद बढ़ा विवाद
शिकायत के अनुसार, इसी दौरान मौके पर मौजूद गुरमुख नामक व्यक्ति ने जेई के साथ बहस शुरू कर दी। आरोप है कि उसने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और गाली-गलौज करते हुए कथित तौर पर मारपीट भी की। जेई का आरोप है कि आरोपी ने उन्हें जान से मारने और मौके पर ही दफनाने की धमकी भी दी। पुलिस इन आरोपों की जांच कर रही है।
शिकायत में कुल्हाड़ी से हमला करने के प्रयास का आरोप
शिकायत के मुताबिक, जब जेई ने मजदूरों को निर्माण कार्य रोकने के लिए कहा तो आरोपी कथित तौर पर अपने फूड ट्रक से कुल्हाड़ी लेकर आया और उन पर हमला करने का प्रयास किया। शिकायत में कहा गया है कि पहला वार सफल नहीं हुआ। इसके बाद जब आरोपी ने दोबारा हमला करने की कोशिश की तो वहां मौजूद मजदूरों ने बीच-बचाव कर जेई को सुरक्षित बाहर निकाला।
‘पहले भी कई केस दर्ज हैं’ कहने का आरोप
एफआईआर में दर्ज शिकायत के अनुसार, आरोपी ने कथित तौर पर कहा कि उसके खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं और उसे एक और मामला दर्ज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने जेई को भविष्य में दोबारा उस स्थान पर न आने की चेतावनी दी।
पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच
घटना के बाद जेई ललित कुमार ने पिंजौर थाना पहुंचकर थाना प्रभारी राजेश को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी गुरमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। फिलहाल पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। जांच के दौरान घटनास्थल, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
