Punjab News: कोविड-19 महामारी के दौरान सेवानिवृत्त हुए पंजाब सरकार के हजारों कर्मचारियों को अब सेवानिवृत्ति लाभ में बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट की गणना बढ़े हुए नोटशनल महंगाई भत्ते (Dearness Allowance-DA) के आधार पर की जाएगी। इस फैसले से पात्र कर्मचारियों को पहले जारी राशि की तुलना में अधिक भुगतान मिलेगा। यह जानकारी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में लंबित दो याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सामने आई। राज्य सरकार ने वित्त विभाग की 6 जुलाई की अधिसूचना अदालत में पेश की, जिसे रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया गया। अब मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी।
क्यों लेना पड़ा यह फैसला?
सरकार के अनुसार, संबंधित अवधि में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट की गणना 17 फीसदी महंगाई भत्ते के आधार पर की गई थी। उस समय कोविड के कारण DA बढ़ोतरी का वास्तविक भुगतान रोका गया था, जिसका असर सेवानिवृत्ति लाभों पर भी पड़ा। अब सरकार ने इस स्थिति को देखते हुए नोटशनल DA के आधार पर लाभ देने का निर्णय लिया है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और अर्जित अवकाश नकदीकरण (Leave Encashment) की राशि संशोधित दरों के अनुसार फिर से तय की जाएगी।
किसे मिलेगा कितना DA का लाभ?
सरकार ने अलग-अलग अवधि के लिए नोटशनल महंगाई भत्ते की नई दरें निर्धारित की हैं।
1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए 21 प्रतिशत DA लागू होगा।
1 जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2020 के बीच रिटायर कर्मचारियों के लिए 24 प्रतिशत DA माना जाएगा।
1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए 28 प्रतिशत DA के आधार पर ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट की दोबारा गणना होगी।
तीन महीने में मिलेगा संशोधित भुगतान
वित्त विभाग ने सभी पेंशन स्वीकृत करने वाले अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पात्र कर्मचारियों के मामलों की समीक्षा कर संशोधित भुगतान तीन महीने के भीतर किया जाए। इससे प्रभावित कर्मचारियों को अतिरिक्त राशि सीधे उनके सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में मिलेगी।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह फैसला केवल ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट की गणना से संबंधित है। पंजाब सिविल सेवा नियमों और अन्य लागू प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
सरकार के इस फैसले का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा, जो कोविड काल में DA फ्रीज होने की वजह से कम सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त कर पाए थे। संशोधित गणना लागू होने के बाद पात्र कर्मचारियों को अतिरिक्त भुगतान मिलेगा, जिससे लंबे समय से चली आ रही उनकी मांग को आंशिक राहत मिलेगी।

