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Yamunanagar property tax: प्रॉपर्टी टैक्स बकाएदारों की चमकी किस्मत, 31 अगस्त तक टैक्स जमा करने पर 75% ब्याज माफ

Yamunanagar property tax: प्रॉपर्टी टैक्स बकाएदारों की चमकी किस्मत, 31 अगस्त तक टैक्स जमा करने पर 75% ब्याज माफ

31 अगस्त तक टैक्स जमा करने पर 75% ब्याज माफ

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GGaganpreet Kaurकंटेंट क्रेडिट: संजीव चौहान

Yamunanagar property tax: शहर के उन तमाम संपत्ति मालिकों के लिए राहत भरी खबर है जो किसी कारणवश जून के महीने तक अपना बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवा पाए थे। हरियाणा सरकार ने बकाएदारों को एक और जीवनदान देते हुए ब्याज माफी योजना की समय-सीमा को 31 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला किया है। नई अधिसूचना के मुताबिक, अब यदि कोई करदाता 31 अगस्त तक अपनी बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान करता है, तो उसे कुल ब्याज पर 75 प्रतिशत की बड़ी छूट दी जाएगी। बुधवार को सरकार की ओर से इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं।

जून की स्कीम रही सुपरहिट, अब चूके हुए लोगों पर सरकार मेहरबान

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मेयर सुमन बहमनी और नगर निगम आयुक्त महाबीर प्रसाद ने इस जनहितैषी फैसले की साझा जानकारी देते हुए बताया कि इससे पहले सरकार ने 1 जून से 30 जून तक शत-प्रतिशत (100%) ब्याज माफी की योजना चलाई थी। यमुनानगर-जगाधरी के जागरूक करदाताओं ने उस योजना को हाथों-हाथ लिया, जिसके चलते महज एक महीने के भीतर नगर निगम के खाते में कुल 17 करोड़ 86 लाख रुपये का बंपर राजस्व आया। इसमें 16 करोड़ 40 लाख रुपये प्रॉपर्टी टैक्स के और 1 करोड़ 46 लाख रुपये फायर टैक्स के शामिल थे।

निगमायुक्त महाबीर प्रसाद के अनुसार, “जून की स्कीम बेहद कामयाब रही, लेकिन इसके बावजूद शहर का एक बड़ा तबका तकनीकी दिक्कतों या जानकारी के अभाव में टैक्स जमा करने से चूक गया था। ऐसे ही डिफाल्टरों को कानूनी कार्रवाई और भारी-भरकम ब्याज से बचाने के लिए सरकार ने अब 75 फीसदी छूट की यह नई खिड़की खोली है।”

2010 से अब तक के बकाए पर मिलेगी छूट, ‘सेल्फ-वेरिफिकेशन’ जरूरी

अधिसूचना के नियमों को स्पष्ट करते हुए अधिकारियों ने बताया कि यह छूट वर्ष 2010-11 से लेकर वित्तीय वर्ष 2024-25 तक के लंबित पड़े प्रॉपर्टी टैक्स के ब्याज पर लागू होगी। हालांकि, इस सरकारी रियायत को पाने के लिए एक पेंच भी है। योजना का लाभ केवल उन्हीं भवन या भूखंड स्वामियों को दिया जाएगा जो आखिरी तारीख यानी 31 अगस्त तक अपना पूरा मूलधन (प्रिंसिपल अमाउंट) चुकाने के साथ-साथ पोर्टल पर जाकर अपनी संपत्ति का स्वयं सत्यापन (सेल्फ-वेरिफिकेशन) भी पूरा करेंगे।

आखिरी तारीख के बाद कस जाएगा निगम का शिकंजा

करदाताओं की सहूलियत के लिए नगर निगम ने अपनी तैयारियों को पुख्ता कर लिया है। शहरवासी जगाधरी कार्यालय, कन्हैया साहिब चौक और शहीद भगत सिंह चौक पर स्थित नगर निगम के नागरिक सुविधा केंद्रों (Citizen Facilitation Centres) में जाकर बिना किसी परेशानी के अपना टैक्स रसीद कटवा सकते हैं।

मेयर सुमन बहमनी ने शहर के व्यापारियों, उद्योगपतियों और आम नागरिकों से इस छूट का लाभ उठाने की भावुक अपील करते हुए कहा, “यह सरकार द्वारा दिया गया अंतिम अवसर हो सकता है। 31 अगस्त की समय-सीमा समाप्त होने के बाद निगम प्रशासन सख्ती से पेश आएगा और बकाएदारों से बिना किसी रियायत के पूरे ब्याज समेत टैक्स वसूला जाएगा। इसलिए अंतिम दिनों की भीड़ से बचें और आज ही अपनी जिम्मेदारी निभाएं।”

यह भी पढ़ें–जलभराव रोकने के लिए जगाधरी के नालों पर बने अवैध स्लैब तोड़ने के आदेश

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