August 13, 2026

Haryana Cabinet Decisions: नायब सैनी कैबिनेट के बड़े फैसले, 27 अगस्त से मानसून सत्र, कोचिंग सेंटरों के लिए बने सख्त नियम

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Haryana Cabinet Decisions: नायब सैनी कैबिनेट के बड़े फैसले, 27 अगस्त से मानसून सत्र, कोचिंग सेंटरों के लिए बने सख्त नियम

नायब सैनी कैबिनेट के बड़े फैसले, 27 अगस्त से मानसून सत्र, कोचिंग सेंटरों के लिए बने सख्त नियम

Haryana Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में गुरुवार को आयोजित हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के विकास और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई दूरगामी फैसले लिए गए।

बैठक का सबसे अहम निर्णय विधानसभा के आगामी मानसून सत्र को लेकर रहा, जो 27 अगस्त से शुरू होकर तीन दिनों तक चलेगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने प्रदेश में जल प्रबंधन, निजी शिक्षण संस्थानों के नियमन, स्टार्टअप्स और स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण से संबंधित कुल आठ प्रमुख एजेंडों पर गहन विचार-विमर्श के बाद अपनी सहमति जताई।

विश्व बैंक के सहयोग से चलेगा ‘वॉटर सिक्योर हरियाणा’ प्रोजेक्ट

प्रदेश में गहराते जल संकट से निपटने और जल संसाधनों के सुव्यवस्थित प्रबंधन के लिए सरकार ने 5,714.80 करोड़ रुपये की लागत वाले ‘वॉटर सिक्योर हरियाणा प्रोग्राम (WSHP)’ को हरी झंडी दे दी है। इस महात्वाकांक्षी योजना में बड़ा हिस्सा यानी 4,000.36 करोड़ रुपये विश्व बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त होंगे, जबकि शेष 1,714.44 करोड़ रुपये का अंशदान राज्य सरकार स्वयं वहन करेगी। इस परियोजना से राज्य में गिरते भूजल स्तर को सुधारने और सिंचाई व्यवस्था को आधुनिक बनाने में बड़ी मदद मिलेगी।

मनमाने कोचिंग सेंटरों पर कसेगा शिकंजा, कॉलोनियों में खुलेंगे नर्सिंग होम

राज्य में बिना किसी ठोस मानक और मनमाने ढर्रे से चल रहे प्राइवेट कोचिंग सेंटरों की जवाबदेही तय करने के लिए कैबिनेट ने ‘हरियाणा निजी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण और विनियमन नियम’ के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। अब सभी कोचिंग सेंटरों का आधिकारिक रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा और उन्हें तय गाइडलाइन्स का पालन करना होगा।

एक अन्य जनहितैषी फैसले में, लाइसेंस प्राप्त आवासीय कॉलोनियों में रहने वाले नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नई नीति को मंजूरी दी गई है। इसके तहत नियमों के दायरे में रहते हुए अब रिहायशी इलाकों में भी नर्सिंग होम स्थापित करने की अनुमति मिलेगी।

बिजली निगमों को 7,570 करोड़ की राज्य गारंटी, स्टार्टअप्स को नया बूस्टर

ऊर्जा क्षेत्र को आर्थिक मजबूती देने के लिए सरकार ने कुल 7,570 करोड़ रुपये से अधिक की राज्य गारंटी देने का फैसला किया है। इसमें पंजाब नेशनल बैंक से लिए जाने वाले 1,200 करोड़ रुपये के नए कैपेक्स टर्म लोन की गारंटी के साथ-साथ दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVNL) द्वारा विभिन्न बैंकों से लिए गए 6,370.19 करोड़ रुपये के वर्किंग कैपिटल और कैपेक्स लोन की पूर्वव्यापी मंजूरी शामिल है।

इसके अलावा, युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ‘हरियाणा स्टेट स्टार्टअप पॉलिसी 2022’ में नए पूरक नियमों को जोड़ा गया है। वहीं, केंद्र के ‘राष्ट्रीय सम्बद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल व्यवसाय आयोग अधिनियम, 2021’ से सामंजस्य बिठाने के उद्देश्य से ‘हरियाणा राज्य फिजियोथेरेपी परिषद अधिनियम, 2020’ को निरस्त (Repeal) करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया। साथ ही विधानसभा समिति की सिफारिशों के आधार पर ‘हरियाणा विकास एवं शहरी क्षेत्र नियम, 1976’ में आवश्यक संशोधनों को मंजूरी दी गई।

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