September 7, 2026

Justice Ashwani Kumar Mishra का शपथ ग्रहण आज, राजभवन में हलचल तेज

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Justice Ashwani Kumar Mishra का शपथ ग्रहण आज, राजभवन में हलचल तेज

Justice Ashwani Kumar Mishra का शपथ ग्रहण आज, राजभवन में हलचल तेज

Justice Ashwani Kumar Mishra : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को लेकर केंद्र और पंजाब सरकार के बीच छिड़ा विवाद अब सीधे राजभवन के दरवाजे तक पहुंच गया है। पंजाब सरकार के तीखे एतराज और राजनीतिक घमासान के बीच जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा आज हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे।

चंडीगढ़ स्थित पंजाब राजभवन में सुबह साढ़े नौ बजे आयोजित समारोह में राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया उन्हें शपथ दिलाएंगे। इस प्रशासनिक फेरबदल और राजनीतिक तनातनी के बीच शपथ ग्रहण समारोह में राज्य सरकार के नुमाइंदों की मौजूदगी को लेकर राजनीतिक गलियारों में कयासबाजी तेज है।

भगवंत मान कैबिनेट का इमरजेंसी प्रस्ताव, राष्ट्रपति से लगाई गुहार

इस पूरी नियुक्ति को लेकर भगवंत मान सरकार का रुख बेहद सख्त नजर आ रहा है। रविवार (6 सितंबर) को मुख्यमंत्री मान ने अचानक कैबिनेट की आपातकालीन बैठक बुलाई और जस्टिस मिश्रा की नियुक्ति के खिलाफ एक औपचारिक प्रस्ताव पारित किया।

सरकार की मांग है कि जब तक पंजाब सरकार की औपचारिक सहमति नहीं मिल जाती, तब तक नए चीफ जस्टिस के शपथ ग्रहण को रोका जाए। इस संबंध में पंजाब सरकार की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को पत्र भेजकर हस्तक्षेप की अपील भी की गई है।

मान सरकार ने उठाए सवाल: 4 बिंदुओं में समझें पंजाब का एतराज

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की भाजपा सरकार पर संवैधानिक प्रक्रियाओं और राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने का सीधा आरोप लगाया है। सरकार की ओर से मुख्य रूप से चार दलीलें दी गई हैं:

  • मानक प्रक्रिया का उल्लंघन : चीमा का कहना है कि उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति बेहद संवेदनशील मामला है। इसमें तय स्टैंडर्ड प्रोसीजर (SOP) को पूरी तरह दरकिनार किया गया, जो केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाता है।
  • जस्टिस संधावालिया का मामला : पंजाब सरकार का तर्क है कि कॉलेजियम ने 11 जुलाई 2024 को हाईकोर्ट के वरिष्ठतम जज जस्टिस जीएस संधावालिया को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की थी। आरोप है कि बिना किसी स्पष्ट कारण के महीनों तक उनकी नियुक्ति रोकी गई और बाद में हिमाचल प्रदेश भेजा गया।
  • सहमति का अनिवार्य प्रावधान : नियुक्ति प्रक्रिया के मेमोरेंडम (पैरा 6) का हवाला देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि किसी भी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य सरकार की राय और सहमति लेना अनिवार्य है, जिसे इस मामले में नजरअंदाज किया गया।
  • पंजाब की अनदेखी का आरोप : सरकार का दावा है कि 12 अगस्त 2026 को राज्यपाल और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की ओर से भेजे गए पत्रों में भी सहमति प्रक्रिया का जिक्र था। इसके बावजूद मान सरकार के एतराज को दरकिनार कर एकतरफा फैसला लिया गया।

समारोह को देखते हुए चंडीगढ़ पुलिस ने राजभवन और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। अब देखना यह होगा कि क्या पंजाब सरकार का कोई प्रतिनिधि इस समारोह में शामिल होता है या यह विवाद आने वाले दिनों में और तूल पकड़ता है।

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