Narnaul : नागरिकों तक कानूनी सेवाएं पहुंचाने की अनूठी पहल, नारनौल में ‘न्याय मित्र – न्याय आपके द्वार’ मोबाइल प्रचार वैन रवाना
Narnaul : नागरिकों तक कानूनी सेवाएं पहुंचाने की अनूठी पहल, नारनौल में 'न्याय मित्र – न्याय आपके द्वार' मोबाइल प्रचार वैन रवाना
Narnaul : कानूनी सेवाओं को हर नागरिक के करीब पहुंचाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), नारनौल ने गुरुवार को एक नई पहल की शुरुआत की।
हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकुला के सदस्य सचिव के दिशा-निर्देशानुसार “न्याय मित्र – न्याय आपके द्वार” अभियान के तहत डीएलएसए की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नीलम कुमारी ने मोबाइल प्रचार वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
सीजेएम ने बताया कि यह वैन पूरे अक्टूबर माह में महेंद्रगढ़ जिले के दूर-दराज के गांवों तक जाएगी और प्रतिदिन दो गांवों में जागरूकता का कार्य करेगी। वैन के माध्यम से ग्रामीणों को निशुल्क विधिक सहायता योजनाओं, लोक अदालत, मध्यस्थता, पोक्सो एक्ट, महिला एवं बाल अधिकार और वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की जानकारी दी जाएगी।
इसके साथ ही नालसा और हालसा की विभिन्न योजनाओं के बारे में भी बताया जाएगा।
वैन के साथ-साथ गांवों में पैनल अधिवक्ताओं द्वारा विधिक जागरूकता शिविर भी लगाए जाएंगे। इनमें ग्रामीणों को समझाया जाएगा कि वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर किस तरह निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। शिविरों में युवाओं को नशा मुक्ति के प्रति भी जागरूक किया जाएगा, ताकि वे नशे की बुरी लत से दूर रहें।
अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के जरूरतमंद लोगों तक न्याय की सरल और सुलभ पहुंच सुनिश्चित करना है। ग्रामीणों को राष्ट्रीय विधिक सहायता हेल्पलाइन नंबर 15100 और डीएलएसए हेल्पलाइन नंबर 01282-250322 की जानकारी दी जाएगी। साथ ही डीएलएसए की कार्यप्रणाली और उपलब्ध सुविधाओं के बारे में भी बताया जाएगा।
3 अक्टूबर को एनआई एक्ट विशेष लोक अदालत
डीएलएसए सचिव ने बताया कि 3 अक्टूबर को नारनौल, महेंद्रगढ़ और कनीना में एनआई एक्ट के मामलों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत आयोजित होगी।
12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत
उन्होंने यह भी बताया कि 12 दिसंबर 2026 को न्यायिक परिसर नारनौल, उपमंडल महेंद्रगढ़ और कनीना में इस वर्ष की चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। इसमें पारिवारिक विवाद, चेक बाउंस, सड़क दुर्घटना दावे और अन्य आपसी विवादों का समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा।
नीलम कुमारी ने कहा कि इस अभियान का मुख्य लक्ष्य आम नागरिकों और वंचित वर्गों को उनके मौलिक अधिकारों के प्रति सचेत करना और बिना किसी बाधा के उन्हें न्याय सुलभ कराना है।
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