Ambala News: वैवाहिक वेबसाइटों के जरिए रिश्ते तय करने के मामलों में किस तरह धोखेबाजी का जाल बुना जाता है, इसकी एक बानगी अंबाला सिटी में देखने को मिली है। यहां एक महिला ने अपने पति पर पहली शादी और तलाक की बात पूरी तरह छिपाकर दोबारा शादी करने का गंभीर आरोप लगाया है। महिला की शिकायत के आधार पर अंबाला सिटी थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति के अलावा उसकी मां, भाई और बुआ के खिलाफ भी धोखाधड़ी और प्रताड़ना की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
‘जीवनसाथी’ वेबसाइट पर मिला था धोखा, छिपाया गया तलाक का सच
पीड़ित महिला द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, उसकी मुलाकात आरोपी युवक से ‘जीवनसाथी’ नामक मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए हुई थी। बातचीत के दौरान युवक ने खुद को पूरी तरह अविवाहित बताया था, जबकि हकीकत यह थी कि उसकी पहले भी शादी हो चुकी थी और जुलाई 2023 में उसका तलाक हुआ था। शादी के कुछ समय बाद, यानी 27 सितंबर 2023 को जब सात फेरे हो चुके थे, तब महिला को इस बात की भनक लगी कि उसके साथ बहुत बड़ा झूठ बोलकर यह रिश्ता जोड़ा गया है।
शादी के कुछ दिन बाद से शुरू हुई पैसों की मांग और प्रताड़ना
महिला का आरोप है कि शादी के महज आठ दिन बाद से ही आरोपी पति ने उससे पैसों की डिमांड करनी शुरू कर दी थी। अप्रैल से जुलाई 2024 के बीच अलग-अलग बहानों से कभी 21 हजार तो कभी 51 हजार रुपये ऐंठे गए। इतना ही नहीं, महिला का यह भी दावा है कि उसके पति की सैलरी सीधे उसकी सास के खाते में जाती थी और विदेश (ऑस्ट्रेलिया) में रहने के दौरान भी घर-गृहस्ती का सारा खर्च उसने खुद अपने दम पर उठाया था। गर्भावस्था के नाज़ुक दौर में भी उसे डॉक्टर की फीस, अल्ट्रासाउंड और अन्य चिकित्सीय खर्चों के लिए परेशान किया गया और गर्भस्थ शिशु के लिंग की जांच कराने का दबाव बनाया गया।
एयरपोर्ट पर छोड़कर जाने और बेटी के जन्म के बाद भी उत्पीड़न का आरोप
मामला तब और गंभीर हो गया जब महिला ने बताया कि 4 जून 2025 को भारत लौटते वक्त गर्भावस्था के आठवें महीने में पति उसे एयरपोर्ट पर ही अकेला छोड़कर चला गया था। इसके बाद उनकी बेटी के जन्म और उसके इलाज का पूरा खर्च भी मायके वालों को ही उठाना पड़ा। बच्ची के जन्म के बाद भी ससुराल पक्ष का रवैया नहीं बदला और उसे लगातार अपमानित किया गया, गहने व स्त्रीधन वापस नहीं दिए गए। फिलहाल, पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 85, 115(2), 316(2) और 351(2) के तहत केस दर्ज कर लिया है और मामले की तहकीकात जारी है।
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