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Vinesh Phogat News: विनेश फोगाट को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, वर्ल्ड चैंपियनशिप ट्रायल में खेलने की नहीं मिली अनुमति

Vinesh Phogat News: विनेश फोगाट को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, वर्ल्ड चैंपियनशिप ट्रायल में खेलने की नहीं मिली अनुमति

विनेश फोगाट को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, वर्ल्ड चैंपियनशिप ट्रायल में खेलने की नहीं मिली अनुमति

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AAmandeep Singh

Vinesh Phogat News: सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 की तैयारियों में जुटीं देश की दिग्गज महिला पहलवान विनेश फोगाट को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने 14 सितंबर को आयोजित होने वाले चयन ट्रायल (सलेक्शन ट्रायल) में उन्हें शामिल होने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति स्वर्णा कांता शर्मा की एकल पीठ ने अपने अंतरिम आदेश में स्पष्ट किया कि अदालत नियमों को दरकिनार कर किसी भी खिलाड़ी को विशेष छूट नहीं दे सकती।

महासंघ के नियम सभी के लिए बराबर: हाई कोर्ट

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मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा ने कहा कि भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) ने 7 सितंबर को चयन ट्रायल के लिए जो पात्रता मानदंड तय किए हैं, वे निष्पक्ष और सभी कुश्ती खिलाड़ियों पर समान रूप से लागू होते हैं। अदालत ने टिप्पणी की कि यदि किसी खिलाड़ी ने निर्धारित पात्रता अवधि के दौरान अनिवार्य राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लिया है, तो वर्तमान नियमों के तहत उसे ट्रायल में बैठने के योग्य नहीं माना जा सकता।

विनेश ने रखी थी मातृत्व अवकाश की दलील

विनेश फोगाट ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दलील दी थी कि वह गर्भावस्था, बच्चे के जन्म और प्रसव के बाद रिकवरी की प्रक्रिया के कारण बीते कुछ समय से पेशेवर कुश्ती प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं ले सकी थीं। उन्होंने अदालत से गुहार लगाई थी कि इस अवधि को विशेष परिस्थिति मानते हुए उन्हें छूट दी जाए और आगामी वर्ल्ड चैंपियनशिप के ट्रायल में दावेदारी पेश करने का मौका दिया जाए।

14 सितंबर को आयोजित होंगे चयन ट्रायल

अदालत के इस कड़े रुख के बाद अब विनेश फोगाट का इस साल सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेलने का सपना अधूरा रह सकता है। 14 सितंबर को होने वाले ट्रायल्स में अब केवल वही पहलवान हिस्सा लेंगे जो महासंघ की 7 सितंबर की गाइडलाइंस और मापदंडों पर पूरी तरह से खरे उतरते हैं। खेल जानकारों का मानना है कि इस फैसले से कुश्ती संघ के नियमों की सर्वोपरिता पर मुहर लगी है।

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