Saturday, Nov 1, 2025

राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी चर्चा : ट्रैवल एजेंटों के विरुद्ध बने पुराने कानून को वापस लेगी सरकार


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चंडीगढ़ : हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सोमवार को सदन में हंगामा होने के आसार हैं। एक घंटे के प्रश्नकाल के बाद विधानसभा में राज्यपाल बंडारु दत्तात्रेय के बजट अभिभाषण पर चर्चा आरंभ होगी। विधानसभा की कार्यवाही सोमवार को दोपहर दो बजे से आरंभ होगी। यमुनानगर के भाजपा विधायक घनश्याम दास अरोड़ा राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा आरंभ करने का प्रस्ताव रखेंगे। असंध के भाजपा विधायक योगेंद्र राणा उसका समर्थन करेंगे। इससे पहले विधानसभा स्पीकर हरविन्द्र कल्याण की अध्यक्षता में छह मार्च को हुई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक संबंधी रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। बैठक में तय किया गया था कि 17 मार्च को राज्य का साल 2025-26 का बजट पेश किया जाएगा और विधानसभा सत्र 28 मार्च तक चलेगा। पहले 13 मार्च को बजट पेश किया जाने वाला था और 25 मार्च तक सदन की कार्यवाही खत्म होने वाली थी, लेकिन यह दोनों कार्यक्रम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में बदले गए हैं।


सोमवार को विधानसभा के पटल पर विभिन्न हरियाणा सरकार के 109 विनियोग लेखे रखे जाएंगे। इसके बाद राज्य सरकार हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियम विधेयक 2024 वापस लेने का प्रस्ताव करेगी। राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से हरियाणा सरकार से इस पर कुछ टिप्पणियां मांगीगई थी। इस दौरान देश में तीन नये कानून आ गए। इसलिए राज्य सरकार ने इस पुराने विधेयक को वापस लेने तथा नया विधेयक सदन के पटल पर रखने का निर्णय लिया है। पुराना कानून सोमवार को वापस होगा और नया विधेयक अन्य किसी सदन के पटल पर रखा जाएगा। विधानसभा में सोमवार को हरियाणा ग्राम शामलात भूमि विनियमन संशोधन विधेयक 2025 रखा जाएगा, जिस पर चर्चा के बाद इसे पास किया जाएगा।  हरियाणा में अब शामलात जमीनों पर खेती करने वाले किसानों तथा पंचायती जमीनों पर मकान बनाकर रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने के लिए पंचायतें तथा विभाग के निदेशक स्वतंत्रत होंगे। इस संबंध में अब मंत्रिमंडल का दखल खत्म हो जाएगा। शुक्रवार से शुरू होने जा रहे बजट सत्र में सरकार द्वारा इस संबंध में बिल लाया जाएगा।


 

शामलात देह पर रहने वाले लोगों के हक में कानून 

विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार सदन में हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संशोधन विधेयक-2025 पेश करेंगे। इस कानून के तहत राज्य सरकार ने हरियाणा में शामलात जमीन पर खेती करने वाले किसानों तथा पंचायती जमीनों पर मकान बनाकर रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक को स्वतंत्रत कर दिया है। इस कार्य के लिए मंत्रिमंडल का दखल खत्म हो जाएगा। विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार सदन में हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संशोधन विधेयक-2025 पेश करेंगे। इसी कानून के तहत सरकार ने कलेक्टर द्वारा 20 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर दी गई शामलात देह में स्थित भूमि को शामलात देह के दायरे से बाहर कर दिया है।


 

ट्रेवल एजेंटों के विरूद्ध पारित बिल को वापस लेगी सरकार 

हरियाणा सरकार ने हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रैवल एजेंट्स बिल, 2024 को सोमवार को वापस लेने का फैसला किया है। यह कदम केंद्र सरकार की आपत्तियों के बाद उठाया गया है। सोमवार को विधानसभा में इस संबंध में प्रस्ताव लाया जाएगा। जिसके बाद इसी सत्र के दौरान सरकार द्वारा संशोधित बिल सदन में पेश किया जाएगा। बिल को राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 201 के तहत भेजा गया, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर आपत्ति जताई और गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से इस पर टिप्पणी मांगी। सोमवार को सदन में प्रस्ताव के माध्यम से गृह मंत्रालय से हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रैवल एजेंट्स बिल, 2024 को वापस लेने  के लिए कहा जाएगा।  यह विधेयक गैरकानूनी तरीके से विदेश जाने (डंकी रूट) की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए 28 फरवरी 2024 को हरियाणा विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया था। इसमें संपत्ति जब्त करने, पीडि़तों को मुआवजा देने, दोषियों को 3 से 10 साल की सजा और 2 से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान था। 

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Vinita Kohli

राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी चर्चा : ट्रैवल एजेंटों के विरुद्ध बने पुराने कानून को वापस लेगी सरकार

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