Saturday, Sep 13, 2025

हरियाणा के डिफाल्टर बिजली उपभोक्ताओं के लिए सरचार्ज माफी योजना चालू


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चंडीगढ़ : हरियाणा के बिजली मंत्री अनिल विज द्वारा घोषित सरचार्ज माफी योजना का लाभ राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को सोमवार से मिलना चालू हो जाएगा। इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थित सभी निजी उपभोक्ता श्रेणियों, कृषि श्रेणी, सरकारी, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, राज्य सरकार एवं अन्य पब्लिक सर्विस यूटिलिटी, औद्योगिक और अन्य श्रेणियों के कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। यह योजना ऐसे उपभोक्ताओं के लिए वैध होगी जो 31 अगस्त 2024 तक बिजली निगमों के डिफाल्टर थे और अभी तक भी डिफाल्टर ही बने हुए हैं। बिजली मंत्री अनिल विज ने घोषणा की है कि यदि उपभोक्ताओं द्वारा एकमुश्त भुगतान किया जाता है, तो पात्र सभी घरेलू, कृषि उपभोक्ताओं को मूल राशि पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी और पूरा सरचार्ज माफ किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए योजना की अधिसूचना की तारीख तक कुल विलंबित भुगतान अधिभार को रोक दिया जाएगा। इस योजना से न केवल उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, बल्कि सरकारी खजाने में राजस्व की बढ़ोतरी होगी। घरेलू उपभोक्ता जो योजना में भाग लेने का निर्णय लेते हैं, उनके पास अधिसूचना की तारीख तक बकाया मूल राशि का एकमुश्त या 8 मासिक या 4 द्विमासिक किस्तों में भुगतान करने का विकल्प होगा। बकाया सरचार्ज राशि को 8 चालू मासिक या 4 द्विमासिक बिलों के नियमित भुगतान के साथ किश्तों में माफ किया जाएगा।



कृषि श्रेणी में एकमुश्त भुगतान या तीन बिलिंग का होगा विकल्प

बिजली मंत्री अनिल विज के अनुसार, कृषि श्रेणी उपभोक्ताओं के पास बकाया मूल राशि का भुगतान एकमुश्त या 3 बिलिंग चक्रों में करने का विकल्प होगा। कृषि उपभोक्ताओं का बिलिंग चक्र 4 महीने में एक बार होता है। बकाया सरचार्ज राशि को 3 चालू बिल के नियमित भुगतान के साथ किश्तों में माफ किया जाएगा। सरकारी, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, राज्य सरकार एवं अन्य पब्लिक सर्विस यूटिलिटी कनेक्शन वाले उपभोक्ता योजना में भाग लेने का निर्णय लेते हैं, उनके पास अधिसूचना की तिथि तक बकाया मूल राशि का एकमुश्त भुगतान करने का विकल्प होगा और सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा।


 

उद्योगों की 50 प्रतिशत अधिभार राशि माफ होगी

औद्योगिक और अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं को कुल मूल राशि के साथ 50 प्रतिशत अधिभार राशि का एकमुश्त भुगतान करने पर शेष 50 प्रतिशत अधिभार राशि माफ कर दी जाएगी। यदि उपभोक्ता 6 चालू बिलों के भुगतान में चूक करता है, तो पूर्ण अधिभार राशि पुनः प्राप्त कर ली जाएगी। बकायादार उपभोक्ता बकाया राशि का भुगतान दी गई किस्तों में कर सकते हैं। किसी भी छूटी हुई किस्त के मामले में, बकाया राशि को वर्तमान किस्तों के साथ अंतिम किस्त तक चुकाना होगा अन्यथा पूरा सरचार्ज वापस ले लिया जाएगा और उपभोक्ता को योजना से बाहर माना जाएगा।


 

केस वापस लेकर उपभोक्ता उठा सकते हैं लाभ

बिजली मंत्री अनिल विज के अनुसार गलत बिलिंग के मामले में निगम के निर्देशों के अनुसार इसे ठीक किया जाना चाहिए। जिन उपभोक्ताओं के मामले वर्तमान में बिलिंग विवादों के कारण किसी न्यायिक फोरम में हैं, वे मामला वापस लेकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। केस वापस लेने वाला उपभोक्ता इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होगा। सभी श्रेणी के बकायादार उपभोक्ता समय से पहले इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। कनेक्शन काटे गए उपभोक्ताओं के मामले में एकमुश्त राशि के भुगतान पर या मूल राशि की पहली किस्त के भुगतान पर लागू होने वाले पुनः कनेक्शन आदेश शुल्क को चार्ज करने के बाद दोबारा कनेक्शन किया जाएगा। बशर्ते कि कृषि श्रेणी को छोड़कर सभी श्रेणियों के लिए छह महीने के भीतर कनेक्शन काटा गया हो। छह महीने या दो साल (जैसा भी मामला हो) से अधिक पुराने कनेक्शन के मामले में आवेदक को नया उपभोक्ता माना जाएगा।

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Vinita Kohli

हरियाणा के डिफाल्टर बिजली उपभोक्ताओं के लिए सरचार्ज माफी योजना चालू

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