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ITR Refund: अभी तक नहीं आया टैक्स रिफंड का पैसा? PAN नंबर से ऐसे चेक करें स्टेटस

ITR Refund: अभी तक नहीं आया टैक्स रिफंड का पैसा? PAN नंबर से ऐसे चेक करें स्टेटस

31 जुलाई से पहले निपटाएं ITR का काम: रिफंड अटकने पर तुरंत करें यह छोटा सा काम

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AAmandeep Singh

ITR Refund: वित्त वर्ष के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई सिर पर है। जिन करदाताओं ने समय रहते अपना ITR जमा कर दिया था, उनमें से अधिकांश लोगों के बैंक खातों में रिफंड की राशि क्रेडिट हो चुकी है। हालांकि, कई करदाता ऐसे भी हैं जो प्रक्रिया पूरी करने के बावजूद अपने रिफंड का इंतजार कर रहे हैं।

आमतौर पर टैक्स विभाग द्वारा आईटीआर के ई-वेरिफिकेशन (e-Verification) के कुछ ही हफ्तों के भीतर पैसे रिफंड कर दिए जाते हैं। लेकिन कई बार बैंक खाते की जानकारी में गड़बड़ी, पैन से बैंक अकाउंट लिंक न होने या विभागीय सत्यापन में देरी के कारण इसमें वक्त लग जाता है।

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ई-फाइलिंग पोर्टल और NSDL पर आसानी से देखें स्थिति

अगर आपका रिफंड अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है, तो परेशान होने के बजाय सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर इसका स्टेटस जांचें। इसके लिए incometax.gov.in पर लॉगिन करें और ‘e-File’ ऑप्शन में जाकर ‘View Filed Returns’ पर क्लिक करें। यहां संबंधित असेसमेंट ईयर (Assessment Year) चुनते ही आपको रिफंड का करंट स्टेटस दिख जाएगा।

यदि आप ई-फाइलिंग पोर्टल का पासवर्ड भूल चुके हैं, तब भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप TIN-NSDL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर बिना लॉगिन किए भी स्थिति जांच सकते हैं। इसके लिए बस अपना PAN नंबर दर्ज करें, असेसमेंट ईयर चुनें, कैप्चा कोड भरें और सबमिट कर दें। स्क्रीन पर आपके रिफंड का पूरा ब्योरा आ जाएगा।

‘Refund Failed’ या ‘Under Processing’? समझें स्क्रीन पर दिखने वाले मैसेज का मतलब

स्टेटस चेक करते समय यदि आपको ‘Refund Issued’ दिखाई देता है, तो इसका मतलब है कि आयकर विभाग ने रकम आपके बैंक को भेज दी है और यह जल्द ही आपके खाते में आ जाएगी। वहीं, अगर ‘Under Processing’ लिखा आ रहा है, तो समझ लें कि अभी आपके दस्तावेजों की जांच चल रही है और आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा।

यदि स्क्रीन पर ‘Refund Failed’ का मैसेज आ रहा है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि गलत बैंक डिटेल्स या अकाउंट के प्री-वैलिडेट न होने के कारण प्रक्रिया अटक गई है। ऐसी स्थिति में घबराएं नहीं, पोर्टल पर लॉगिन करके अपने बैंक खाते की जानकारी सही करें और ऑनलाइन ‘Refund Re-issue’ का अनुरोध भेज दें।

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