Ludhiana Meat Ban Order : पंजाब के औद्योगिक शहर लुधियाना में जैन समाज के पावन धार्मिक पर्व के मद्देनजर जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। अहिंसा और जीव मात्र की रक्षा के संदेश को सर्वोपरि मानते हुए आज जिले भर में मांस, मछली और अंडों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। जैन मान्यताओं के अनुसार इस विशेष दिन पर किसी भी जीव की हत्या या मांस का व्यापार करना धार्मिक परंपराओं के विरुद्ध माना जाता है, जिसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है।
धारा 163 के तहत जिला मजिस्ट्रेट के सख्त निर्देश
जिला मजिस्ट्रेट लुधियाना ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह आधिकारिक आदेश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक, आज 15 सितंबर को पूरे जिले में मीट और मछली की दुकानें, अंडे बेचने वाले काउंटर, नॉन-वेजीटेरियन होटल, ढाबे और शराब के अहाते पूरी तरह बंद रहेंगे। इसके अलावा, खुले में मांस-मछली की कटाई और भंडारण पर भी सख्त पाबंदी लगा दी गई है, ताकि धार्मिक भावनाओं और शांति व्यवस्था का पूरा सम्मान बना रहे।
नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई
प्रशासन ने शहर के दुकानदारों और कारोबारियों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि आदेशों की अनदेखी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस पाबंदी की पुख्ता पालना सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को मैदान में उतार दिया गया है, जो लगातार इलाकों का जायजा ले रहे हैं।
संबंधित विभागों को भेजी गईं आदेश की प्रतियां
जिला प्रशासन ने इस आदेश के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए जिला लोक संपर्क अधिकारी को निर्देश दिए हैं, ताकि शहर के कोने-कोने तक इसकी जानकारी पहुंच सके। इसके साथ ही, आदेश की प्रतियां पंजाब सरकार के आला अधिकारियों, पुलिस कमिश्नर लुधियाना, नगर निगम कमिश्नर और अन्य संबंधित विभागों को आवश्यक और तुरंत कार्रवाई के लिए भेज दी गई हैं, ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे।
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