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Mahendragarh News: जिले में सिर्फ ग्रीन पटाखों की बिक्री को मंजूरी, एसडीएम ने तय किए स्थान और लाइसेंस के नियम

Mahendragarh News: जिले में सिर्फ ग्रीन पटाखों की बिक्री को मंजूरी, एसडीएम ने तय किए स्थान और लाइसेंस के नियम

जिले में सिर्फ ग्रीन पटाखों की बिक्री को मंजूरी, एसडीएम ने तय किए स्थान और लाइसेंस के नियम

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Mahendragarh News: दीपावली के पावन पर्व पर महेंद्रगढ़ और सतनाली क्षेत्र में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि इस बार केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री की ही अनुमति दी जाएगी। सामान्य, गैर-प्रमाणित और प्रतिबंधित पटाखों की खरीद-फरोख्त पर पूरी तरह से रोक रहेगी।

एसडीएम योगेश सैनी ने जिलाधीश के निर्देशों का हवाला देते हुए बताया कि पटाखों की खुदरा बिक्री के लिए महेंद्रगढ़ में एचएसवीपी सेक्टर और सतनाली में खेल स्टेडियम को चिन्हित किया गया है। इन तय स्थानों के अतिरिक्त किसी भी अन्य सार्वजनिक या निजी जगह पर दुकानें लगाना या पटाखे बेचना पूरी तरह अवैध माना जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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लाइसेंस और दुकानों का आवंटन

प्रशासन द्वारा जारी विवरण के अनुसार, महेंद्रगढ़ में 50 और सतनाली में 20 दुकानों का आवंटन पारदर्शी तरीके से ड्रा के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया और शुल्क का विवरण इस प्रकार है:

  • महेंद्रगढ़ शुल्क- रेडक्रॉस शुल्क 1,100 रुपए, नगर पालिका शुल्क 2,100 रुपए, फुटकर शुल्क 400 रुपए और अस्थाई लाइसेंस फीस 200 रुपए निर्धारित की गई है।

  • सतनाली शुल्क- रेडक्रॉस शुल्क 1,100 रुपए, ग्राम पंचायत शुल्क 1,500 रुपए, फुटकर शुल्क 400 रुपए और अस्थाई लाइसेंस फीस 200 रुपए तय की गई है।

इसके अलावा, प्रत्येक आवेदक को सुरक्षा के तौर पर 25,000 रुपए की राशि डिमांड ड्राफ्ट (DD), एफडीआर (FDR) या बैंक गारंटी के रूप में जमा करानी होगी। किसी भी प्रकार का नियम तोड़ने पर यह सुरक्षा राशि जब्त कर ली जाएगी।

कड़े सुरक्षा इंतजाम और निर्देश

एसडीएम योगेश सैनी ने बताया कि सभी लाइसेंस धारकों को सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी (NGT), भारत और हरियाणा सरकार के दिशा-निर्देशों के साथ-साथ विस्फोटक नियम-2008 का सख्ती से पालन करना होगा। विक्रेता केवल सीएसआईआर-नीरी (CSIR-NEERI) द्वारा प्रमाणित ग्रीन पटाखे ही बेच सकेंगे और इसके लिए उन्हें एक घोषणा पत्र भी देना होगा।

त्योहार के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस, अग्निशमन विभाग, तहसीलदार और स्थानीय निकायों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिक्री स्थलों पर आग से बचाव के पुख्ता इंतजाम, दुकानों के बीच उचित दूरी और सुचारू यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

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