Narnaul: जिला में बोर्ड परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्रों के पास पाबंदियां लागू
Narnaul: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा एक अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक दोपहर 2.00 से 5.00 बजे तक आयोजित होने वाली सेकेंडरी (एकेडमिक/ओपन स्कूल) एग्जाम, सीनियर सेकेंडरी (एकेडमिक/ओपन स्कूल) एग्जाम, डीएड फर्स्ट ईयर व सेकंड ईयर की परीक्षाओं के मद्देनजर जिलाधीश अनुपमा अंजली ने जिला में बनाए गए सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के सेक्शन 163 के तहत फोटोकॉपी कोचिंग सेंटर के संचालक पर पाबंदी लगाई है।
जिलाधीश ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि परीक्षा के दिन परीक्षा से डेढ़ घंटे पहले से परीक्षा समाप्त होने तक जिला में परीक्षा सेंटर के आस-पास फोटोस्टेट, ज़ेरॉक्स, डुप्लीकेटिंग की सुविधा, साइबर कैफे और इनसे जुड़ी दुकान खोलने पर पाबंदी रहेगी।
परीक्षा सेंटर के 500 मीटर के अंदर हथियार ले जाना, बिना वैलिड पहचान पत्र के बिना इजाज़त लोगों का आना, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, वाई-फाई और हॉटस्पॉट चलाना, और लोगों का गैर-कानूनी तरीके से इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी।
अगर कोई भी व्यक्ति ऊपर दिए गए ऑर्डर का उल्लंघन करने का दोषी पाया जाता है, तो उसे भारतीय न्याय संहिता, 2023 के सेक्शन 223 और दूसरे लागू कानूनों के तहत सज़ा दी जाएगी।
