Palwal News: हरियाणा के पलवल जिले में शादी-ब्याह में बढ़ते दिखावे, फिजूलखर्ची और पुरानी सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने की दिशा में वैश्य अग्रवाल समाज ने एक बड़ी पहल की है। रविवार देर शाम आयोजित समाज की भव्य महापंचायत में सामाजिक सुधारों को लेकर 8 अहम और कड़े फैसले लिए गए। पूर्व पार्षद एवं मंच के संयोजक बलराम गुप्ता की अगुवाई में हुई इस महापंचायत में पलवल के अलावा फरीदाबाद, गुरुग्राम और दिल्ली-एनसीआर से बड़ी संख्या में समाज के गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया और नए नियमों पर अपनी मुहर लगाई।
प्री-वेडिंग शूट और डीजे पर रोक, डिजिटल निमंत्रण को मिलेगा बढ़ावा
महापंचायत में सबसे बड़ा निर्णय शादी-ब्याह के तौर-तरीकों को लेकर लिया गया। अब समाज में विवाह से पहले लड़का-लड़की के साथ घूमने और महंगे प्री-वेडिंग फोटोशूट कराने पर पूरी तरह रोक रहेगी।
शादी के दौरान तेज आवाज में बजने वाले डीजे और बैंक्वेट हॉल में निर्धारित सीमा से अधिक शोर मचाने वाले संगीत पर भी पाबंदी होगी। इसके साथ ही, महंगे निमंत्रण कार्ड बांटने की प्रथा को खत्म कर व्हाट्सएप मैसेज और फोन कॉल के जरिए न्यौता देने को प्राथमिकता दी जाएगी। दोनों पक्षों को मिलाकर शादी में मेहमानों की संख्या 300 से 400 तक ही सीमित रखने की गाइडलाइन जारी की गई है।
शराब की स्टॉल बंद, व्यंजनों की संख्या सीमित और मृत्यु भोज पर पूर्ण विराम
शादी समारोहों में खाने की बर्बादी और हुड़दंग रोकने के लिए खुलेआम शराब की स्टॉल लगाने पर बैन लगा दिया गया है। खाने के मेन्यू में व्यंजनों (डिशेज) की संख्या भी 21 से 31 के बीच सीमित रखी जाएगी। समाज ने देर रात शादी की जगह दिन के समय फेरे कराने को बढ़ावा देने की अपील की है।
इसके अलावा, मृत्यु भोज जैसी कुरीति को समाज से हमेशा के लिए खत्म करने का निर्णय लिया गया है। दाह संस्कार के समय अर्थी पर अनगिनत चादरें चढ़ाने के बजाय, शोक जताने आने वाले लोगों से अपील की गई है कि वे चादर की जगह गोला, घी, कपूर या अन्य जरूरत की सामग्री लाएं ताकि पीड़ित परिवार को व्यावहारिक मदद मिल सके।
किन्नर समाज के लिए शगुन की सीमा तय
अक्सर देखने में आता है कि खुशी के मौकों पर शगुन की मांग को लेकर विवाद की स्थिति बन जाती है। इसे ध्यान में रखते हुए महापंचायत ने किन्नर समाज को दी जाने वाली शगुन राशि की सीमा भी तय कर दी है। अब शादी-विवाह और बच्चे के जन्म के अवसर पर किन्नर समाज को अधिकतम 5100 रुपये ही शगुन दिए जाएंगे। वहीं, होली-दिवाली जैसे बड़े त्योहारों पर व्यापारियों और दुकानदारों से शगुन के तौर पर अधिकतम 500 रुपये ही लिए जा सकेंगे।
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