- by Vinita Kohli
- Jan, 01, 2025 04:21
चंडीगढ़ : हरियाणा में एसडीएम व सीटीएम स्तर के अधिकारी भी वाहनों के चालान कर सकेंगे। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी एसडीएम व सीटीएम के कार्य अधिकारों में वृद्धि करते हुए आदेश जारी कर दिए हैं। बुधवार को प्रदेश के परिवहन आयुक्त ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। अब दोनों अधिकारी अपने काम के अलावा वाहनों के चालान भी काट सकेंगे। सरकार ने ओवर लोडेड वाहनों के चालन काटने की पावर एसडीएम और सीटीएम को दे दी है। हरियाणा में इस समय पुलिस तथा परिवहन विभाग के अधिकारियों के पास चालान की पावर है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल के दौरान नियमों में संशोधन करते हुए एसडीएम तथा सीटीएम को भी यह अधिकार दिए जाने के संबंध में फैसला लिया गया था। इस मामले में तकनीकी पेच फंसा हुआ था। सरकार द्वारा विभागीय अधिकारियों के आईडी व पासवर्ड जनरेट नहीं किए गए थे। जिस कारण धरातल पर कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी थी। हरियाणा में ओवरलोड वाहन लंबे समय से विवाद का विषय रहे हैं। पूर्व परिवहन आयुक्त अशोक खेमका का भी इस मामले में सरकार के साथ विवाद हो चुका है। वर्तमान परिवहन मंत्री अनिल विज भी ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी कर चुके हैं। इस संबंध में हरियाणा सरकार ने एक पत्र जारी कर एसडीएम और सीटीएम को भेज दिया है। चालान काटने के लिए आईडी और पासवर्ड जेनरेट कर दिया गया है। इससे एसडीएम व सीटीएम आरटीए की तरह ही वाहनों के चालान काट सकेंगे।
ओवर लोड वाहनों पर कसेगी नकेल, बढ़ेगा राजस्व
अब सरकार के इस फैसले राजस्व बढ़ेगा वहीं ओवरलोड वाहनों पर नकेल कसेगी। सरकार की तरफ से यह आदेश उप परिवहन आयुक्त रवीश हुड्डा ने जारी किए हैं। पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा मोटर वाहन नियम (एचएमवीआर), 1993 के नियम 225 को सम्मिलित करके मोटर वाहन विभाग के अधिकारियों की नियुक्ति करती है। चालान करने की शक्तियां उक्त नियमों के नियम 226 के तहत सौंपी गई हैं। मोटर वाहन विभाग के अधिकारियों को नियुक्त किया गया है और उन्हें अधिसूचना संख्या 22/30/2021-3T(I) दिनांक 22 जुलाई 2021 के तहत चालान करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।
एसडीएम और सिटीएम की ई-पोर्टल पर लॉगिन आईडी बनी
आनलाइन पोर्टल पर चालान निकालने के लिए एसडीएम और सिटीएम की ई पोर्टल पर लॉगिन आईडी बना दी गई है। पोर्टल में लॉगिन करने के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी जारी होगा जिसके माध्यम से ही लॉगिन हो सकेगा। अधिकारियों को ई-चालान पोर्टल में पहली बार सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद अपना पासवर्ड रीसेट करना होगा। सभी एसडीएम और सिटीएम अपने-अपने एरिया में ही चालान कर सकेंगे। चालान के संबंध में एसडीएम व सीटीएम कार्यालय की तरफ से अलग से रिकार्ड रखा जाएगा।