Wednesday, Nov 5, 2025

अब दो से अधिक मंजिल वाले आवासीय भवनों में स्टिल्ट पार्किंग अनिवार्य : फरवरी में लागू होगी नई पालिसी


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चंडीगढ़ : प्रदेश के शहरों में अब दो से अधिक मंजिल वाले आवासीय भवनों में स्टिल्ट पार्किंग अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही, चार मंजिला सभी भवनों में स्टिल्ट पार्किंग अनिवार्य होगी, चाहे इसमें अलग-अलग फ्लैट बेचे गए हों या फिर सारी बिल्डिंग किसी एक ही व्यक्ति के पास हो। नई व्यवस्था के मुताबिक, केवल स्वयं के उपयोग के लिए तीन मंजिल तक के निर्माण के लिए स्टिल्ट पार्किंग की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 500 वर्ग मीटर से बड़े सभी प्लाट पर निर्माण या तोड-फोड़ के लिए डस्ट पोर्टल पर पंजीकरण के संबंध में प्रमाण देना अनिवार्य रहेगा। शहरों में वाहनों की पार्किंग की समस्या से निपटने के लिए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने भवन कोड-2017 में बदलाव की तैयारी कर ली है। सार्वजनिक नोटिस जारी कर हितधारकों से एक फरवरी तक आपत्तियां और सुझाव मांगें गए हैं। इसके बाद नए नियम लागू कर दिए जाएंगे। नए नियमों में अलग-अलग फ्लैट वाले दो मंजिल से अधिक बड़े भवनों का पंजीकरण तभी होगा, जब उसमें स्टिल्ट पार्किंग हो।


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Vinita Kohli

अब दो से अधिक मंजिल वाले आवासीय भवनों में स्टिल्ट पार्किंग अनिवार्य : फरवरी में लागू होगी नई पालिसी

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