- by Vinita Kohli
- Jan, 01, 2025 04:21
चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने प्रदेशभर में अर्ध-न्यायिक निकायों के रूप में कार्यरत आयोगों व प्राधिकरणों की कार्यवाही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा अपनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी संबंधित प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को लिखे एक पत्र में कहा कि न्याय प्रशासन विभाग ने नामित कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं की स्थापना को अधिसूचित किया है। इन सुविधाओं का उपयोग अब अर्ध-न्यायिक निकायों के तौर पर कार्यरत सभी आयोगों और प्राधिकरणों की कार्यवाही में सरकारी अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थिति के लिए किया जाएगा। यह कदम नव अधिनियमित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों के अनुरूप है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 336 के तहत कुछ मामलों में लोक सेवकों, विशेषज्ञों, पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 530 के तहत जांच और कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक मोड में की जाएगी। पत्र में आगे कहा गया है कि हरियाणा मानवाधिकार आयोग, हरियाणा राज्य महिला आयोग, हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग, हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग, हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग, हरियाणा और राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, हरियाणा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का उपयोग किया जाना चाहिए।