August 7, 2026

Karnal News: करनाल में 4 साल पुराने दुष्कर्म मामले में ऐतिहासिक फैसला, जींद के युवक को 20 साल की जेल, DNA रिपोर्ट बनी फांस

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Karnal News: करनाल में 4 साल पुराने दुष्कर्म मामले में ऐतिहासिक फैसला, जींद के युवक को 20 साल की जेल, DNA रिपोर्ट बनी फांस

करनाल में 4 साल पुराने दुष्कर्म मामले में ऐतिहासिक फैसला, जींद के युवक को 20 साल की जेल

Karnal News: हरियाणा के करनाल जिले में पोक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म और अपहरण के चार साल पुराने मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अतिरिक्त सेशन जज गुनीत अरोड़ा की अदालत ने दोषी दिनेश को 20 साल की सख्त कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस पूरे मुकदमे में फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) से आई डीएनए रिपोर्ट और 14 गवाहों की गवाही ने आरोपी को शिकंजे में कसने का काम किया।

मामा के घर आई किशोरी को ले गया था कुरुक्षेत्र, 13 दिन बाद हुई थी बरामदगी

मामला घरौंडा थाना क्षेत्र का है, जहां अप्रैल 2022 में 17 वर्षीय किशोरी अपने मामा के घर आई हुई थी। 2 अप्रैल 2022 की देर रात करीब 11:30 बजे किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हो गई। परिजनों की शिकायत पर घरौंडा थाना पुलिस ने केस दर्ज कर तलाश शुरू की। 13 दिन की मशक्कत के बाद 15 अप्रैल 2022 को पुलिस ने किशोरी को कुरुक्षेत्र के थीम पार्क के पास से सकुशल बरामद किया और वन स्टॉप सेंटर भेजा।

बाल कल्याण समिति के सामने खुला राज, जींद निवासी निकला आरोपी

बाल कल्याण समिति (CWC) के समक्ष हुई काउंसलिंग के दौरान पीड़ित किशोरी ने आपबीती सुनाई। उसने बताया कि जींद जिले के गांव आलन जोगी खेड़ा निवासी 24 वर्षीय दिनेश उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। आरोपी ने उसे कुरुक्षेत्र में रखकर कई दिनों तक उसके साथ गलत काम किया। इसके बाद पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल कराकर सैंपल जांच के लिए भेजे और आरोपी दिनेश को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया।

डीएनए साक्ष्य और 14 गवाहों की मदद से कोर्ट में सिद्ध हुआ जुर्म

अदालत में मामले की पैरवी जिला उप न्यायवादी अमन कौशिक और सहायक निदेशक अभियोजन डॉ. पंकज सैनी ने की। अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने 14 महत्वपूर्ण गवाह पेश किए। मेडिकल जांच के दौरान मिले सैंपल की डीएनए रिपोर्ट आरोपी दिनेश के डीएनए से 100% मैच हो गई, जिससे अभियोजन का पक्ष पूरी तरह मजबूत हो गया। तमाम सबूतों और दलीलों को सुनने के बाद पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा का ऐलान किया।

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