- by Vinita Kohli
- Jan, 01, 2025 10:33
गुरदासपुर : पंजाब सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) डा. हरजिंदर सिंह बेदी द्वारा जारी आदेशों की पालना करते हुए जिला प्रशासन की टीमों द्वारा अनाधिकृत कालोनियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस संदर्भ में आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट गुरजिंदर सिंह सरोया की देखरेख में रितिका अरोड़ा जिला नगर योजनाकार गुरदासपुर, पुनीत डिगरा, सहायक नगर योजनाकार, दविंदरपाल सिंह, जूनियर इंजीनियर और जिला प्रशासन/रेगुलेटरी विभाग की एक संयुक्त टीम ने पापरा एक्ट 1995 की उल्लंघन करते हुए दीनानगर के गांव समूचक्क में असिस्तव में आई अनाधिकृत कॉलोनी को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। जानकारी देते हुए अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ज) डा. हरजिंदर सिंह बेदी ने बताया कि दीनानगर के गांव समुचक्क में विकसित अनाधिकृत कॉलोनी के खिलाफ पापरा एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी करके डेमोलीशन की कार्वाई की गई, क्योंकि अनाधिकृत कालौनीयों के मालिकों द्वारा सरकार की हिदायतों की परवाह न करते हुए सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अनाधिकृत कालौनी काटने वाले व्यक्ति के खिलाफ पापरा अधिनियम-1995 के संशोधन 2024 के अनुसार 5 से 10 साल की कैद और 25 लाख रुपये से 5 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा रेगुलेटरी विंग द्वारा समय-समय पर गुरदासपुर जिले में विकसित की जा रही अनाधिकृत कालोनियों व निर्माणों की जांच कर संबंधित एक्ट के तहत नोटिस जारी कर काम रुकवाकर संबंधित थाना प्रभारी को अगली कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा जा रहा है। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वे सरकार द्वारा अप्रूव न की गई अवैध कालोनियों में प्लाट न खरीदें तथा किसी भी कालोनी में प्लाट खरीदने से पहले कालोनी मालिक से सरकारी मंजूरी अवश्य लें ताकि उनकी संपत्ति को नुकसान न पहुंचे तथा उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि पुडा क्षेत्र में 19 मार्च 2018 से पहले जिन भी अनाधिकृत कालोनियां अपलाइड है, वे तुरंत जरूरी दस्तावेज जमा करवाकर अपनी कालोनियों को नियमित करवा लें, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी कालोनाइजर/प्रमोटर विभाग की मंजूरी के बिना कोई निर्माण कार्य करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।